उत्तरप्रदेश में 31 साल पुराने दोहरे हत्याकांड(Double Murder) मामले पर अब जाकर फैसला सुनाया गया। जिसमें कोर्ट ने 8 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 4.55 लाख का जुर्माना भी भरने का आदेश दिया हैं। बुधवार को इस मामले से जुड़े सबूतों और गवाहों के आधार पर एससी एटी की खास न्यायधीश सरला दत्ता ने फैसला सुनाया।

1992 में हुआ था Double Murder का मामला दर्ज

5 अप्रैल सन 1992 में दोहरे हत्याकांड(Double Murder) का ये मामला दर्ज हुआ था। जिसमें सहारनपुर में छेड़छाड़ के संदेह में महंगी गाँव निवासी ब्रज पाल के बेटे भागीरथ ने मामला दर्ज कराया था। इस मामले मे राकेश, ऋषि पाल, ओमपाल, मान सिंह, सुखबीर, योगेन्द्र, प्रमोद सतीश, करण, नरेश और विनोद कुमार ने ब्रज पाल के परिवार पर जानलेवा हमला किया ।

Double Murder
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जिसमें ब्रज पाल के भाई और बेटे को गोली लग गई थी। गोली लगने से उन दोनों की मौत हो गई थी। साथ ही परिवार के बाकी सदस्य भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सभी आरोपियों ने ब्रज पाल के परिवार पर अपने घर की बहू बेटियों के साथ छेड़छाड़ के शक के चलते ऐसा किया था।

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31 साल चला मामला अब जाकर आया फैसला

31 साल चले इस मामले में अब जाकर फैसला लिया गया। इन 31 सालो में आरोपी कई बार ज़मानत पर बाहर भी आए। मुक़दमे के ट्रायल के दौरान राकेश, ओम पाल और योगेन्द्र की मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा इतने सालो में चार्ज शीट कोर्ट में दाखिल नहीं की गई।

तीनों मौत के बाद पुलिस ने बाकी आरोपियों के खिलाफ चार्ज शीट पेश की। तब तमाम सबूतों और गवाहों के साथ अदालत ने 8 आरोपियों को 4.55 लाख जुर्माने के साथ उम्रकैद की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि से पीड़ित परिवार को राहत प्रदान की गई।

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