Gyanvapi Mosque case: ज्ञानवापी विवाद मामले में हिंदू पक्ष की एक बड़ी जीत में, वाराणसी की एक अदालत ने बुधवार को भक्तों को मस्जिद परिसर के सीलबंद तहखाने में प्रार्थना करने की अनुमति दे दी है ।अदालत का यह आदेश आचार्य वेद व्यास पीठ मंदिर के मुख्य पुजारी श...

हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "हिंदू पक्ष को मज़्जिद के सीलबंद तहखाने में प्रार्थना करने की अनुमति प्रदान कर दी गई थी।" जिला प्रशासन को सात दिन के अंदर कार्रवाई करनी होगी। जिसके बाद वहाँ अब सभी हिंदूओ को पूजा करने का अधिकार होगा।”
Read Also: मोदी सरकार के दस सालों में 10 बड़े काम, राष्ट्रपति मुर्मु ने संसद में पेश किया रिपोर्ट कार्ड
सुनवाई का यह निर्णय दोनों पक्षों हिंदू और मुस्लिम के लिए जारी एएसआई रिपोर्ट के बाद आया जिसमें कथित तौर पर यह सबूत थे कि मस्जिद का निर्माण मंदिर के विध्वंस के बाद ही किया गया था। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई 8 फरवरी को निर्धारित की है, तब तक Gyanvapi मस्जिद के प्रबंधन समितिए वं प्रतिवादी अपनी आपत्तियां निर्धारित समय तक प्रस्तुत कर सकते हैं।
25 सितंबर, 2023 को व्यास द्वारा मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें Gyanvapi मस्जिद के सीलबंद तहखाने में श्रृंगार गौरी और अन्य दृश्य और अदृश्य देवताओं की पूजा में रूकावट को रोकने और दक्षिणी भाग के तहखाने में प्रबंधक के रूप में एक डीएम या अन्य उपयुक्त व्यक्ति को नियुक्त करने की मांग की गई।
Read Also: जल्द ही शादी के बंधन में बंधेंगी प्रियंका चोपड़ा की चचेरी बहन Meera Chopra, मार्च में शादी करने का किया खुलासा, दूल्हे की पहचान है गुप्त।