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Asaram Parole: आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, 11 साल बाद आया जेल से बाहर

Asaram gets 7-day parole from Rajasthan HC

Asaram Parole: रेप केस के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम बापू को राजस्थान हाईकोर्ट ने इलाज के लिए सात दिन की पैरोल दे दी है। 85 साल का आसाराम पुलिस हिरासत में इलाज के लिए महाराष्ट्र जाएगा। महाराष्ट्र के माधवबाग में आसाराम का इलाज करवाया जाएगा। हाईकोर्ट जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी की बेंच ने आसाराम की पेरोल को मंजूरी दी। आसाराम को करीब 11 साल बाद पैरोल मिली है।

कुछ दिन पहले आसाराम की तबीयत खराब हो गई थी और उसने कहा कि उसके सीने में काफी तेज दर्द हो रहा है। इसके बाद जेल प्रशासन ने उसकी शिकायत पर गौर किया और उसे जोधपुर एम्स में भर्ती कराया था। एम्स में भर्ती(Asaram Parole) करने से पहले उसका मेडिकल चेकअप किया था। वह 10 अगस्त से ही जोधपुर एम्स में भर्ती है और अपना इलाज करवा रहा है। जैसे ही आसाराम के समर्थकों को पता चला कि आसाराम यहां पर इलाज कराने आया है तो फिर अस्पताल के बाहर ही उसके समर्थक जुटने शुरू हो गए।

सीने में दर्द की शिकायत(Asaram Parole)

Asaram Bapu gets 7 day parole for medical treatment

जानकारी के मुताबिक, आसाराम(Asaram Parole) के सीने में शुक्रवार शाम को दर्द उठा था. उसके बाद उसे तत्काल एम्स अस्पताल ले जाया गया. वहां जरूरी मेडिकल जांचें की गई जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कर लिया गया था. आसाराम का अप्रैल महीने में आयुर्वेदिक पद्धति से हार्ट का इलाज जोधपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में पुणे के माधवबाग अस्पताल के डॉक्टरों की निगरानी में हुआ था. अब फिर सीने में दर्द होने की शिकायत पर आसाराम को एम्स अस्पताल लाया गया था. वह काफी दिनों से सीने में दर्द की शिकायत कर रहा था.

नाबालिग से रेप का है दोषी

खुद को संत कहने वाले आसाराम पर नाबालिग से रेप का आरोप था जिसमें वह दोषी पाया गया था. आसाराम पर पीड़िता ने आरोप लगाया था कि साल 2013 में उसने अपने जोधपुर आश्रम(Asaram Parole) में उसके साथ बलात्कार किया था. उस वक्त वो नाबालिग थी. उसकी उम्र महज 16 साल थी. इसी मामले में आसाराम आजीवन कारावास की सजा काट रहा है. इस केस में आसाराम अबतक 11 साल की सजा काट चुका है. 31 अगस्त 2013 को आसाराम बापू की गिरफ्तारी हुई थी, इसके बाद से उसने कई बार जेल से बाहर आने की और जमानत पाने की कोशिश की लेकिन वह नाकाम रहा.

14 धाराएं, 1012 पन्नों की चार्जशीट

आसाराम का जन्म 17 अप्रैल 1941 को हुआ था. उसकी उम्र 83 साल हो चुकी है. उसने अपनी उम्र को हथियार बनाते हुए भी अदालतों से जमानत की गुजारिश की, कई अर्जियां लगाईं लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. गिरफ्तारी के बाद से अबतक उसे एक भी दिन की जमानत या पैरोल नहीं मिली थी, वह पहली बार जेल से बाहर आ रहा है. आसाराम पर 14 कानूनी धाराओं के तहत मुकदमा चला है. भारतीय दंड संहिता की 14 सख्त धाराओं को 1012 पन्नों की चार्जशीट में पूरी तरह समेटा गया जिसके आधार पर रेप के आरोपी बाबा को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया गया था.

आसाराम उम्रकैद की सजा काट रहा

बता दें कि आसाराम को 2013 में रेप के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। लड़की ने बताया था कि उसे जोधपुर के पास अपने आश्रम में बुलाया गया था और 15 अगस्त 2013 की रात को उसके साथ रेप किया था। 2018 में आसाराम को जोधपुर(Asaram Parole) की एक स्पेशल कोर्ट ने आसाराम को नाबालिग के रेप का दोषी ठहरात हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। आसाराम साल 2013 से ही जेल में बंद है। बीते 11 सालों में आसाराम की तरफ से हाईकोर्ट से लेकर

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