Top News

New Toll Tax Rule पर परिवहन मंत्री ने शेयर किया वीडियो, इन्हें देना होगा टैक्स

Delhi-Mumbai Expressway

नई दिल्ली । दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे सोहना-दौसा खंड के उद्घाटन की तैयारियां जोरों पर हैं। पीएम नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे।

सोमवार को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री गडकरी (New Toll Tax Rule in India) ने नए टोल टैस्क की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए बताई है।

मंत्री नितिन गडकरी ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें New Toll Tax Rule के बारे में और एक्सप्रेस-वे (expressway) की खासियत के बारे में जानकारी दी।

मंत्री ने यह भी बताया कि इस हाइवे पर चलने के लिए वाहन चालक को एक किमी पर कितना खर्च करना पड़ेगा।

Delhi Mumbai Expressway New Toll Tax Rule

Credit – Google

केंद्रीय मंत्री (Union Minister) गडकरी की ओर से जारी वीडियो के मुताबिक इस एक्सप्रेस-वे (Expressway) पर एंट्री के वक्त कोई टोल नहीं लिया जाएगा।

एंट्री पॉइंट पर लगे टोल प्लाजा (Toll plaza) पर गाड़ी के नंबर दर्ज हो जाएंगे। टोल की कटौती एक्सप्रेस-वे से उतरते समय होगी। इस एक्सप्रेस वे पर जितनी गाड़ी चलेगी, उसी दूरी के हिसाब से टोल की कटौती की जाएगी।

वीडियो में अन्य एक्सप्रेस-वे से इस एक्सप्रेस-वे के खर्च की तुलना भी की गई है। इसमें बताया गया है कि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे (Agra Lucknow express way) पर दो रुपए 45 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से टोल वसूला गया है, जबकि इस एक्सप्रेस वे पर चलने का खर्चा 65 पैसा प्रति किमी के हिसाब से होगा।

दिल्ली से मुंबई तक इस एक्सप्रेस-वे को साल के आखिरी तक निर्माण करने का टारगेट रखा गया है।

प्राइवेट वाहनों को नहीं देना होगा टैक्स

केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकारें भी अपने हिसाब से टोल टैक्स (toll tax) चुकाने के नियम जारी करती हैं। अब मध्य प्रदेश के लोगों को लॉटरी लगने वाली है।

Delhi Mumbai Expressway New Toll Tax Rule

Google – Credit

वहां पर प्राइवेट वाहनों को किसी भी तरह का टोल नहीं देना होगा, सिर्फ कॉमर्शियल वाहनों के लिए ही टोल टैक्स चुकाना पड़ेगा।

इसे भी देखें : Parliament Budget Session 2023 : संसद बजट सत्र की शुरुआत, मोदी ने कही ये बात

राज्य के लोगों को मिलेगा फायदा

Delhi Mumbai Expressway New Toll Tax Rule

Credit- Google

MPRDC (Madhya Pradesh Road Development Corporation Limited) के डीएम एमएच रिजवी ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले सभी चार पहिया वाहनों से टोल टैक्स वसूलने का फैसला किया गया था, लेकिन फिर सरकार की ओर से जारी किए आदेश के हिसाब से सिर्फ कॉमर्शियल वाहनों से ही टोल टैक्स वसूला जाएगा।

अगले महीने होगी टेंडर की प्रक्रिया

पिछले महीने हुई कैबिनेट की मीटिंग में जानकारी दी गई थी कि इस रूट पर कार, जीप और यात्री बसों सहित निजी वाहनों को भी टोल टैक्स (toll tax) में राहत देने का फैसला लिया गया था, जिसके बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और अगले महीने तक पूरी हो जाएगी।

इसे भी देखें : इन 6 Cryptocurrency में कमा सकते हैं जबरदस्त फायदा, पढें आर्टिकल

इन लोगों को नहीं देना होगा टैक्स

केंद्र सरकार की ओर से टोल टैक्स न देने वालों की एक लिस्ट तैयार की गई है। इस लिस्ट में पहले सिर्फ 9 कैटेगरी के लोगों को शामिल किया जाता था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 25 कर दिया गया है।

इसमें सरकारी कर्मचारी से लेकर शव लेकर जाने वाले वाहन भी शामिल हैं, जिन लोगों को किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा।

इनको भी मिलेगी टैक्स में छूट

राज्य सरकार ने जानकारी देते हुए कहा कि संसद और विधानसभा के पूर्व और वर्तमान सदस्यों के वाहन और गैर व्यवसायिक व्हीकल, भारतीय सेना, फायर ब्रिगेड, भारतीय डाक, कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली ट्रैक्टर-ट्राली, ऑटो रिक्शा, दो पहिया वाहन और मान्यता प्राप्त पत्रकारों के अलावा यात्री वाहनों को भी टोल टैक्स में छूट (toll tax exemption) रहेगी।

इसे भी देखें : See Why UAE Politician Sheikh Mohammed Al Maktoum Renamed Al Minhad as ‘Hind City’!!

Share post: facebook twitter pinterest whatsapp