Mukhtar Ansari: एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। इस पर समाजवादी पार्टी (Sunil Sajan) का बीजेपी पर सवाल, कहा उन नेताओं का क्या जो कमल के निशान पर सांसद बने जिन पर कई मुकदमें चल रहें है। साथ ही महिला खिलाड़ियों का शोषण कर...
Mukhtar Ansari: एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। इस पर समाजवादी पार्टी (
Sunil Sajan) का बीजेपी पर सवाल, कहा उन नेताओं का क्या जो कमल के निशान पर सांसद बने जिन पर कई मुकदमें चल रहें है। साथ ही महिला खिलाड़ियों का शोषण करने वाला क्या नहीं है सांसद, उस पर क्यों कार्रवाई नही की जाती है?
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Sunil Sajan ने कहा भाजपा में कई सासंद ऐसे है जो अपराधी है, लेकिन उन्हें सजा नही दी जाती क्योंकि वो भाजपा पार्टी में कमल का सहारा लेकर जीते है। सपा प्रवक्ता का कहना है कि भाजपा झूट (
Mukhtar Ansari) बोलती है, उन्हें केवल आरोप लगाना ही आता हैं।
सपा के प्रवक्ता (
Sunil Sajan) का कहना है कि
BJP उनकी पार्टी पर आरोप लगाती है कि सपा गुन्डों को बढ़ावा देती है, लेकिप ऐसा नही है हम तो कह रहें है कि आप गुन्डों-माफियाओं को सजा दीजिए लेकिन एक तरफा न्याय करके नही।
Sunil Sajan ने शोषण का (
Mukhtar Ansari) मुद्दा उठाया, कहा कमल से जीतने वाले अपराधी राष्ट्रवादी नही बन जाते है, उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। यहां उनका निशाना
बृजभूषण सिंह से है, इस पर सपा प्रवक्ता ने मोदी सरकार से सवाल किया वो चुप क्यों है?
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किस ज़ुर्म पर हुई मुख्तार को 10 साल की सजा?
बता दें कि 16 साल पुराने मामले में पूर्व विधायक
Mukhtar Ansari को एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। यूपी गाजीपुर की एमपी—एमएलए कोर्ट ने शनिवार को मुख्तार पर 10 साल की सजा के साथ 5 लाख जुर्माना भी लगाया है।
29 नवम्बर, 2005 को पूर्वांचल में एक बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया गया। जिसने पूरे प्रदेश को हिला दिया था। ये हत्या गाजीपुर के मोहम्मदाबाद से बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की थी। विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों को मोहम्मदाबाद के बसनिया चट्टी में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में एके-47 का भी इस्तेमाल किया गया।
दो साल बाद 2007 में इसी मामले को आधार बनाते हुए
Mukhtar Ansari, उनके भाई अफजाल अंसारी और उनके बहनोई एजाजुल हक के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।
गैंगस्टर एक्ट मामले में साल 2012 में ट्रायल शुरू किया गया। बीते साल 23 सितम्बर को प्रथम आरोप तय किया गया था। 1 अप्रैल, 2023 को मामले में सुनवाई पूरी हुई, पहले 15 अप्रैल को सजा सुनाई जानी थी लेकिन पीठासीन अधिकारी के छुट्टी पर होने के चलते फैसला नहीं आ सका। इसके बाद 29 अप्रैल को फैसले की तारीख तय की गई।
Alka Rai ने अपनी खुशी जाहिर की..
कृष्णानंद राय की विधवा और पूर्व विधायक
Alka Rai ने कहा कि प्रदेश में माफिया राज खत्म हो चुका है। अल्का राय ने कहा कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। गुंडा और माफिया (
Mukhtar Ansari) का राज खत्म हो चुका है।