कोरोना महामारी के कारण देशभर में चल रहे लॉकडाउन को हटाने की योजना सरकार ने लागू कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए, जो 30 जून तक लागू रहेंगे। साथ ही, केंद्र ने राज्यों को यह तय करने की अनुमति दी है कि वे क्या खोलेंगे और अपने नियम बनाएंगे।
दिशानिर्देशों के अनुसार तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर के राज्यों ने अभी तक राज्यीय आने जाने पर रोक बरकरार रखने का फैसला किया है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, और तेलंगाना सहित कई राज्यों में गृह मंत्रालय के निर्देश-निर्देश के अनुरूप अन्य राज्यों में आने-जाने पर शुरू किए गए पाबंदी को हटा दिया गया है।
अनलॉक 1 की खास बातें
- गृहमंत्रालय के अनुसार कंटेनमेंट क्षेत्रों को छोड़कर वाकी सारे इलाकों में गतिविधयों की मंजूरी दी गई हैं।
- कंटेनमेंट जोन में उन राज्यों को रखा गया है जिनमें कोरोना मामलों की संख्या सबसे ज्यादा है।
- कंटेनमेंट जोन में अतिरिक्त शर्तकता बर्ती जाएगी।
- 8 जून से होटल-रेस्टोरेंट, मॉल, धर्मस्थल खोले जाऐगें।
- आने वाले दूसरे चरण में स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला होगा।
- अंतरराष्ट्रीय उड़ाने पर कोई फैसला नही हुआ।
- स्थानीय स्थितियों को ध्यान में रखकर राज्यों की सतर्कता रखी गई है।
- दिल्ली में बढ़ते कोराना मामलों को ध्यान में रखते हुए गाजियाबाद व नोएडा खोलने पर निर्णय लिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवहन पर लगा प्रतिबंध पूरी तरह से हटा दिया है।
- कंनटेनमेंट जोन के बाहर सभी कार्यालय को खोलने की अनुमति है।
- परिवहन के सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य जो कि सरकार परिवहन द्वारा प्रदान किए गए है।
वहीं अगर देश में कोरोना मामलों की बात करें अब तक लगभग 2.5 लॉख के करीब लोग इस बीमारी से सक्रमित हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार में सभी राज्यों के हिसाब से अलग अगल दिशानिर्देश जारी किए जिनका पालन करना हर एक नागरिक का कर्तव्य है।
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