Indian Railway: Railway प्लेटफॉर्म पर भीख मंगाना अब कई अपराध नहीं। जनविश्वास बिल पर बनी संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट ने करीब 183 अपराधों क गैरअपराध माना हैं। अब Railway प्लेटफॉर्म पर भीख मांगने पर नहीं होगा सजा [caption id="attachment_30...

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जेपीसी द्वारा जारी रिपोर्ट मे Railway प्लेटफॉर्म पर भीख मांगने को अब गैर अपराध की श्रेणी में लाया गया हैं। अंग्रेजों के समय में बनाए गए कानूनो के मुताबिक Railway प्लेटफॉर्म तथा स्टेशनो में भिखारियों द्वारा भीख माँगना एक अपराध था।
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जिसके लिए 6 महीने की जेल होने की सजा का प्रावधान था। जिसे अब जेपीसी ने इसे गैर अपराध घोषित किया हैं।
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जिसमें प्लेटफॉर्म पर भीख मांगने का कानून भी शामिल हैं। जेपीसी ने 19 अलग अलग मंत्रालयों से विचार विमर्श कर इनके कानूनो में सुधार किया हैं।
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जेपीसी द्वारा PMLA (Prevention of Money Laundering Act) में भी सुधार किया गया हैं। जिसका ED द्वारा विरोध किया गया था। ED का कहना हैं कि ये सुधार जांच एजेंसी की ताकत को कम कर सकते हैं।
PMLA के अंतर्गत आने वाले अपराध