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जमानत के बाद आर्यन को माननी होगीं ये 7 शर्तें, नहीं तो फिर से जाना पड़ सकता है जेल

बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा क्रूज शिप ड्रग बस्ट मामले में आर्यन खान को जमानत मिल चुकी है इतना ही नहीं अदालत ने सह-आरोपी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उन्‍हें भी जमानत दे दी है। आज आर्यन आर्थर जेल से बाहर आऐगें, लेकिन बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने आर्यन को जमानत देने से पहले कुछ शर्तें रखीं हैं जिनका पालन अगर आर्यन खान ने नहीं किया तो उनकी जमानत रद्द की जा सकती है।

इन 7 शर्तों पर आर्यन को मिली जमानत

  1. आर्यन जेल से निकलने के बाद उनके दोस्‍त या किसी भी आरोपी से कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे।
  2. सबूतों से जरा सी भी छेड़छाड़ करने पर उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी।
  3. जमानत के बाद आर्यन को पासपोर्ट लोकल पुलिस स्टेशन में जमा करवाना पड़ेगा।
  4. आर्यन मीडिया में बयानबाजी नहीं करेंगे।
  5. कोर्ट की इजाजत के बिना आर्यन देश नहीं छोड़ेंगे।
  6. जब भी जरूरत होगी आर्यन को NCB को कोऑपरेट करेंगे और NCB के बुलाने पर आयेगें।
  7. इनमें से किसी भी शर्त का वॉयलेशन करने पर बेल रद्द कर दी जाएगी।

NCB  ने 2 अक्टूबर को आर्यन और उसके दोस्‍तों को गिरफ्तार किया था। इससे पहले, सेशन्स कोर्ट और उससे भी पहले मजिस्ट्रेटी अदालत ने आर्यन खान को ज़मानत देने से इंकार कर दिया था, और वह पिछले 26 दिन से पहले NCB की कस्टडी और फिर जेल में ही बंद रहे हैं।

कोर्ट में दोनों पक्षों से कई दलीलें सामने आयीं लेकिन एनसीबी की दलीलों में ज्‍यादा कुछ सबूत ना पाए जाने पर आर्यन खान को जमानत दे दी गई है।

आर्यन की जमानत याचिका का विरोध करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) अनिल सिंह ने NCB की तरफ से कई दलीलें देी जिनमें उन्होंने कहा कि आर्यन को जमानत मिलने पर सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है। इतना ही नहीं आर्यन खान ड्रग्‍स के रेगुलर कंज्‍युमर हैं और ड्रग्‍स डीलिंग का भी हिस्‍सा रहे हैं।

लेकिन NCB की सभी दलीलों को सुनने के बाद बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने कुछ गंभीर शर्तों पर आर्यन को जमानत दे दी हैं।

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