उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) एचसी अवस्थी ने कहा की कोरोना वायरस के स्थिति को देखते हुए मास्क पहनना अनिवार्य वरना इस पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। “राज्य में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। मास्क नहीं पहनने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, ”अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने एएनआई के अनुसार कहा।

उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 अप्रैल को कोरोना को लेकर 15 जिले पूरी तरह से बंद कर दिए हैं, और मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) एचसी अवस्थी ने कहा की कोरोना वायरस के स्थिति को देखते हुए मास्क पहनना अनिवार्य है। वरना इस पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। “राज्य में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। मास्क नहीं पहनने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, ”अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने एएनआई के अनुसार कहा।
महाराष्ट्र के बाद मास्क पहनने को अनिवार्य बनाने वाला उत्तर प्रदेश बुधवार को दूसरा राज्य बन गया जहां संक्रमण की संख्या पिछले दिनोंं में बढ़कर 1000 गई है।
मुंबई नगर निगम (BMC) ने एक परिपत्र में कई अध्ययनों का उल्लेख किया है जिसमें मास्क पहनने का समर्थन कोरोनावायरस के प्रसार को कम कर सकता है। सार्वजनिक स्थानों पर चलते समय मास्क पहनने में विफलता के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 के तहत गिरफ्तारी की चेतावनी दी गई।
परिपत्र ने निर्दिष्ट किया कि लोगों को 3 प्लाई मास्क या क्लॉथ मास्क पहनना आवश्यक है। पिछले महीने, कोरोनोवायरस के प्रसार और इन वस्तुओं की जमाखोरी या अतिवृद्धि को रोकने के प्रयासों में केंद्र ने जून के अंत तक मास्क और सैनिटाइज़र को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने पिछले महीने एक सलाह में कहा था कि एक स्वस्थ व्यक्ति को केवल मास्क पहनना होगा, अगर उसे कोरोनोवायरस से संक्रमित होने का संदेह है। यह भी कहा गया था कि मास्क केवल तभी प्रभावी होते हैं जब हाथों को बार-बार धोने या अल्कोहल-आधारित सैनिटाइजर से उन्हें साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है।