Manish Sisodia: आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को अभी कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कथित शराब घोटाला मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। निचली अद...
Manish Sisodia: आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को अभी कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कथित शराब घोटाला मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ अब मनीष सिसोदिया हाईकोर्ट का रुख करेंगे।
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हिरासत में Manish Sisodia
बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने सीबीआई और मनीष सिसोदिया पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद 24 मार्च को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। मनीष सिसोदिया वर्तमान में सीबीआई के भ्रष्टाचार और ईडी के मनी लांड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में जेल में हैं।
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CBI का पुरजोर विरोध
मनीष सिसोदिया ने अपने स्वास्थ्य और पत्नी के देखभाल समेत अन्य आधार पर जमानत दिए जाने का अदालत से अनुरोध किया था। वहीं, जांच एजेंसी ने याचिका का पुरजोर विरोध करते हुए कहा था कि Manish Sisodia को अगर जमानत दी जाती है ताे वह जांच को प्रभावित कर देंगे और वह सुबूतों को नष्ट करने का निरंतर अभ्यास जारी रखेंगे।
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Manish Sisodia पर आरोप
बता दें कि Manish Sisodia पर आरोप लगे है कि उन्होंने अपने हिसाब से रिपोर्ट बनाने के लिए बार-बार अधिकारी बदले थे, बल्कि मोबाइल फोन और विभिन्न फाइलों को भी नष्ट कर दिया था।
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