Arvind Kejriwal Arrested in Liquor Policy Case LIVE आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुवार रात ईडी की टीम ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। मामले में ईडी आज शुक्रवार को दिल्ली सीएम को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए 10 दिनों की रिमांड की मांग करेगी।
किस आधार पर रिमांड मांगी जा रही- Arvind Kejriwal के वकील
केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने कहा कि बिना पर्याप्त सामग्री के रिमांड की मांग की नहीं की जा सकती है। आखिर किस आधार पर रिमांड मांगी जा रही है। पहला आरोप पत्र 2022 में दायर हुआ और 2 साल बाद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया।
12 जनवरी को व्यक्तिगत तौर पर बुलाया- केजरीवाल
Arvind Kejriwal Arrested Live Update: अरविंद केजरीवाल के वकील विक्रम ने कहा कि 12 जनवरी को ईडी ने कहा कि मुझे सीएम के बजाय व्यक्तिगत तौर पर बुलाया गया है और मुझे आरोपित नहीं बनाया गया है। आज ईडी ने रिमांड आवेदन में कहा कि केजरीवाल मुख्य साजिशकर्ता हैं। आपने पहले क्यों गिरफ्तार नहीं किया। चुनाव अचार संहिता लागू होने का इंतजार किया जा रहा था। 16 मार्च को चुनाव आचार संहिता लागू हुई और उसी दिन समन भेजा गया। किसी कानून को फॉलो किये बगैर मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है। हम रिमांड आवेदन का विरोध करते हैं।
केजरीवाल को CM पद से हटाने को HC में PIL
दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल से इस्तीफा देने की मांग को लेकर एक पीआईएल दाखिल की गई है।हिंदू सेना (एस) के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरजीत यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका (पीआइएल) दायर की है।आपराधिक न्याय प्रणाली ताक पर है- केजरीवाल के वकील(Delhi Liquor Scam) अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने कहा कि आपराधिक न्याय प्रणाली ताक पर है। हाई कोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिलने के कुछ घन्टे में मेरे मुवक्किल को गिरफ्तार कर दिया गया। पहला समन अक्टूबर 2023 को दिया गया।
केजरीवाल के वकील की कोर्ट में दलील
अभिषेक मनु सिंघवी: शरथ रेड्डी ने 9 नवम्बर 2021 पहले बयान में कहा कि उसने किसी को पैसे नहीं दिए और अगले दिन जांच में सहयोग नहीं करने के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया। रेड्डी ने केजरीवाल का नाम नहीं लिया। इसके कुछ महीने बाद उसने ईडी के पक्ष में बयान दिया और फिर रेड्डी को जमानत मिल गई और ईडी ने जमानत का विरोध नहीं किया। 16 सितंबर 2022 को राघव मगुंटा ने कहा कि वह अभिषेक बोइनपल्ली, बच्ची बाबू को नहीं जानता, लेकिन 26 जुलाई को दिए बयान में उसके कहा कि उसने बुच्ची बाबू को रिश्वत दी और एक महीने के अंदर राघव को जमानत मिल गई और ईडी ने इसका विरोध नहीं किया। इन बयानों के आधार पर ईडी केजरीवाल को कस्टडी लेना चाहती है।
गिरफ्तारी से पहले कारण होना चाहिए
अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तारी से पहले सामग्री और इसका कारण होना चाहिए। मजिस्ट्रेट कोर्ट को रिमांड देते समय गंभीरता से तथ्यों की जांच करनी होती है और वह पुलिस के बयानों पर कस्टडी में नहीं भेज सकता।