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आप भी खोलिए अपनी कंपनी, जानिए रजिस्ट्रेशन की A to Z प्रक्रिया

Company Registration

Company Registration: ज्यादातर लोग चाहते है कि उनका अपना कोई काम या कारोबार हो और वे खुद अपने बॉस हों। उनके पास ऐशो आराम की वे तमाम सुविधाएं मौजूद हो, जो देश एवं दुनिया के अमीर लोगों और कारोबारियों के पास होती हैं।

ऐसे में यदि आप भी अपनी कंपनी बनाकर (Company Registration) खुद का कारोबार शुरू करना चाहते हैं। तो आइए हम बताते हैं कि कंपनी शुरू करने के लिए कौन-कौन सी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं। इसके साथ ही नई कंपनी रजिस्‍टर्ड कराने के लिए कितना शुल्‍क देना पड़ता है।

Company Registration

credit: google

सबसे पहला काम रजिस्ट्रेशन

आजकल रजिस्ट्रेशन (Company Registration) कराने की अधिकांश प्रक्रियाएं ऑनलाइन हो जाने की वजह से नई कंपनी बनाना पहले की अपेक्षा ज्यादा सुविधाजनक और आसान है। अगर आप भी अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कम से कम दो और अधिक से अधिक 15 सदस्यों की जरूरत होगी।

रजिस्ट्रेशन में लगने वाला समय 

आमतौर पर किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रजिस्ट्रेशन (Company Registration) के लिए 14-20 दिन का समय लगता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन में लगने वाला समय कस्टमर के द्वारा संबंधित डॉक्यूमेंट को जमा करने और सरकार के द्वारा इसको कितनी जल्दी स्वीकृति मिलती है, उस पर निर्भर करता है।

इसलिए आपको अपनी कंपनी (Company Registration) का नाम यूनिक रखना चाहिए और इससे संबंधित डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होते ही जमा कराना चाहिए, ताकि कंपनी को रजिस्टर्ड होने में ज्यादा समय नहीं लगे। कारोबारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से जमा कर सकते हैं।

अधिकतम 200 शेयर होल्डर्स

एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (Company Registration) खोलने के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत होती है। प्राइवेट लिमिटेड में कम से कम दो डायरेक्टर और अधिक से अधिक 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। इसमें कम से कम 2 शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, जबकि आपको ज्यादा से ज्यादा 200 शेयर होल्डर्स रखने की इजाजत कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय (एमसीए) देता है।

कंपनी के डायरेक्टर की योग्यता

आमतौर पर किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कम से कम 18 साल या इससे अधिक होनी चाहिए, जबकि योग्यता संबंधी कोई नियम तय नहीं है। इसलिए एक साधारण व्यक्ति भी किसी कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है। इसके अलावा, डायरेक्टर बनने के लिए निवास स्थान और नागरिकता जैसी कोई बाध्यता भी नहीं है। इसलिए एक विदेशी नागरिक होने के बावजूद कोई व्यक्ति भारत में किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है।

कैपिटल है कंपनी का आधार

यदि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो कैपिटल मनी के रूप वह राशि कुछ भी हो सकती है। हालांकि कंपनी शुरू करने के लिए सरकार को फीस के तौर पर कम से कम 1 लाख रुपए शेयर के रूप में देना अनिवार्य है। ये पैसे ऑथराइज्ड कैपिटल फी के तौर पर कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने के दौरान देने होते हैं। वहीं, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने के दौरान आपके लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट से संबंधित कोई प्रूफ देना भी जरूरी नहीं है।

ऑफिस का महत्व

भारत में कंपनी शुरू करने के लिए एक जगह की आवश्यकता होती है, जहां से कंपनी का संचालन होता है और उसी पते पर नई कंपनी रजिस्टर्ड भी होती है। यह जगह कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल एरिया के अंदर भी हो सकती है। ताकि यहां से मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स (एमसीए) आपसे इस पते पर पत्राचार कर सके।

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रजिस्ट्रेशन के लिए अनिवार्य डाक्यूमेंट

  • कंपनी का रजिस्ट्रेशन (Company Registration) कराते समय पहचान पत्र और पते के लिए प्रमाण पत्र प्रस्तावित सभी डारयेक्टर्स को देना होगा।
  • नई कंपनी के रजिस्ट्रेशन (Company Registration) में भारतीय नागरिकों के लिए पैन कार्ड का होना भी जरूरी है।
  • जिस पते पर कंपनी का रजिस्ट्रेशन (Company Registration) कराया जाना है, उसका प्रमाण पत्र देना होगा।
  • कंपनी के रजिस्ट्रेशन (Company Registration) के लिए मकान मालिक की ओर से जारी किया गया नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी देना अनिवार्य है।
  • जिस व्यक्ति के नाम से रजिस्ट्रेशन (Company Registration) कराया जाना है, उसका पहचान प्रमाण पत्र और पत्राचार प्रमाण पत्र भी देना जरूरी है।
  • जिस पते पर नई कंपनी का रजिस्ट्रेशन (Company Registration) होना है, उस पते का भी प्रमाण पत्र पेश करना जरूरी है।

कंपनी की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 

कंपनी का रजिस्ट्रेशन (Company Registration) कराने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्म आईएनसी-29 भरकर जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ऑफिस में जमा कराना होगा। यदि एमसीए द्वारा रजिट्रेशन के लिए प्रस्तावित कंपनी के नाम को स्वीकार कर लिया जाता है तो वह इनकॉरपोरेशन जारी करेगा। अगर वह नाम को स्वीकार नहीं करता है तो आपको नया नाम देना होगा।

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