Nagarjuna’s convention hall bulldozed: हैदराबाद आपदा राहत और संपत्ति सहायता प्राधिकरण (HYDRAA) ने माधापुर जिले में फुल टैंक लेवल (FTL) क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के संदेह के बाद शनिवार को तेलुगु अभिनेता नागार्जुन अक्किनेनी के कॉन्फ्रेंस हॉल को ध्वस्त करना शुरू कर दिया।
एक्स के जरिए अभिनेता Nagarjuna ने विध्वंस अभियान को बताया अवैध
एक्स के माध्यम से अभिनेता ने एक बयान जारी करते हुए इस विध्वंस अभियान को अवैध बताया और इस मामले में कानून के किसी भी उल्लंघन से इनकार किया, जो वर्तमान में अदालत में लंबित है।
Nagarjuna ने कहा कि विध्वंस “गलत सूचना के आधार पर” किया गया था और अगर अदालत ने उनके खिलाफ फैसला सुनाया तो वह खुद विध्वंस करेंगे। “यह ज़मीन पट्टे पर है, और टैंक परियोजना पर एक इंच भी समझौता नहीं किया गया है। स्थगन आदेश निजी भूमि पर बनी इमारतों के अवैध विध्वंस के संबंध में पिछले नोटिस के आधार पर जारी किया गया था। उन्होंने लिखा, “अब यह स्पष्ट है कि तोड़फोड़ गलत तरीके से की गई थी और गलत सूचना पर आधारित थी।”
Nagarjuna ने यह भी कहा कि शनिवार सुबह शुरू हुए विध्वंस कार्य के बारे में पहले कोई जानकारी जारी नहीं की गई थी। उन्होंने यह भी बताया कि वे यह घोषणा “दोषपूर्ण निर्माण या हस्तक्षेप के संबंध में किसी भी सार्वजनिक गलतफहमी को ठीक करने” के लिए कर रहे थे।
उन्होंने कहा, “हम अदालत से अधिकारियों के कदाचार के लिए उचित मुआवजे की मांग करेंगे।”
अभिनेता Nagarjuna की पोस्ट में HYDRAA ने दिया जवाब
नागार्जुन की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए, हाइड्रा ने कहा कि नागार्जुन का एन-कन्वेंशन फुल टैंक लेवल (एफटीएल) और बफर जोन में बनाया गया था और “उसके पास योजना की अनुमति नहीं थी।”
उन्होंने एन-कन्वेंशन पर “प्रणाली और प्रक्रियाओं में खुले तौर पर हेरफेर करने और एफटीएल और बफर जोन में अनधिकृत संरचनाओं के माध्यम से अपने संचालन को जारी रखने” का भी आरोप लगाया।
हाइड्रा ने एक बयान में कहा, “एन-कन्वेंशन ने बिल्डिंग रेगुलेशन स्कीम (बीआरएस) के तहत अनधिकृत निर्माण को विनियमित करने का प्रयास किया, लेकिन संबंधित अधिकारियों ने इसे खारिज कर दिया।”
अधिकारियों ने कहा, “उचित प्रक्रिया” का पालन करते हुए, सिंचाई विभाग, नगर नियोजन विभाग और वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ अधिकारियों ने आज सुबह “तमिदिकुंटा चेरुवु में अवैध इमारत” को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। बयान में कहा गया है कि तेलंगाना उच्च न्यायालय ने शनिवार दोपहर को मामले में अंतरिम रोक लगा दी।
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क्या करता है नवगठित HYDRAA
तेलंगाना राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, नवगठित हाइड्रा ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) सीमा के भीतर और रंगारेड्डी, संगारेड्डी और मेचल जिलों में संपत्ति और आपदा राहत अभियान चलाएगा, साथ ही सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अवैध निर्माणों की भी जांच करेगा।