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कलकत्ता HC ने शेख शाहजहाँ से जुड़े संदेशखली मामले को CBI को स्थानांतरित कर दिया:

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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ED अधिकारियों पर हमले से संबंधित संदेशखाली मामले को CBI को स्थानांतरित कर दिया

  • HIGHLIGHTS
  1. CASE किसके हाथ में 
  2. किस मामले से हुई थी CASE की शुरुआत 
  3. ED पर हुआ हमला 
  4. ETC....

ANI ने बताया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों पर 5 जनवरी को हुए हमले से संबंधित मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को स्थानांतरित कर दिया।

केंद्रीय एजेंसी द्वारा निलंबित TMC नेता शेख शाहजहां को भी हिरासत में लेने की उम्मीद है, जिन्हें पिछले हफ्ते उत्तर 24 परगना जिले के मिनाखान में एक घर से गिरफ्तार किया गया था। दक्षिण बंगाल के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADG) सुप्रतिम सरकार ने संवाददाताओं को बताया कि TMC नेता को 5 जनवरी को हमले से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया गया था।

CBI को ED पर हमले के बाद मिला था आदेश

ED और पश्चिम बंगाल सरकार दोनों ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए अलग-अलग अपील दायर की थी, जिसने 17 जनवरी को ED अधिकारियों पर भीड़ के हमले की जांच के लिए CBI और राज्य पुलिस की एक संयुक्त विशेष जांच टीम (SIT) के गठन का आदेश दिया था।

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जबकि ED चाहता था कि जांच केवल CBI को हस्तांतरित की जाए, राज्य ने प्रार्थना की कि जांच केवल राज्य पुलिस को दी जाए। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने निर्देश दिया कि निर्देशों का अनुपालन मंगलवार शाम 4.30 बजे तक किया जाए।

उनकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद, तृणमूल कांग्रेस ने शाहजहाँ को छह साल के लिए निलंबित करने की घोषणा की।

ED अधिकारी हो गए थे घायल?

5 जनवरी को राशन घोटाले के सिलसिले में शाहजहां से जांच करने संदेशखाली गई ED अधिकारियों की एक टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया था। भीड़ के हमले में कम से कम तीन ED अधिकारी घायल हो गए और उनके वाहन क्षतिग्रस्त हो गए।

तीन दिन बाद, शाहजहाँ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, स्थानीय प्रदर्शनकारियों ने उन पर और उनके समर्थकों पर महिलाओं के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया। 18 फरवरी को शाहजहाँ के सहयोगी शिबू हाजरा को गिरफ्तार कर लिया गया।

तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी के इस दावे के बाद कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शाहजहाँ के खिलाफ जाँच पर रोक लगा दी है, उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कोई रोक नहीं है और TMC नेता को गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

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