RBI imposes fine on Bank of Maharashtra: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को कहा कि उसने केवाईसी समेत अपने निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए Bank of Maharashtra (बीओएम) पर 1.27 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 8 अगस्त, 2024 के एक आदेश के जरिए Bank of Maharashtra पर ‘बैंक क्रेडिट डिलीवरी के लिए क्रेडिट सिस्टम’, ‘बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचा’ और ‘अपने ग्राहक को जानें’ पर आरबीआई द्वारा जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए 1.27 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।
नोटिस पर बैंक की प्रतिक्रिया
व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए मौखिक प्रस्तुतियों और उसके द्वारा किए गए अतिरिक्त प्रस्तुतियों की जांच करने के बाद, RBI ने पाया कि बैंक के खिलाफ आरोप सही हैं, जिसके कारण मौद्रिक जुर्माना लगाना उचित था।
Bank of Maharashtra के अलावा इन अन्य कंपनियों में भी लगाया गया जुर्माना
RBI ने Bank of Maharashtra के अलावा, हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस लिमिटेड पर केवाईसी दिशानिर्देश, 2016 के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए 4.90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
जबकि पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बयान के अनुसार, यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन की कमी के कारण की गई है, और इसका ग्राहकों के साथ किसी भी लेनदेन की वैधता से कोई संबंध नहीं है।
कंपनियों में लगाए गए सभी आरोप सही
नोटिस पर कंपनी के जवाब, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए मौखिक प्रस्तुतियों और इसके द्वारा किए गए अतिरिक्त प्रस्तुतियों की जांच करने के बाद, आरबीआई ने पाया कि कंपनी के खिलाफ निम्नलिखित आरोप कायम थे, जिसके लिए मौद्रिक जुर्माना लगाना उचित था, आरबीआई ने एक बयान में कहा।
कंपनी ने इन ऋणों के वितरण से पहले की तारीखों से ऋणों पर ब्याज लगाया, जो ग्राहकों को बताए गए ऋण की शर्तों के विपरीत था।