Rahul Gandhi Custody: कांग्रेस सांसद Rahul Gandhi को मंगलवार को सुल्तानपुर की एक अदालत ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ उनकी पिछली टिप्पणियों को लेकर 2018 में दायर किये गए मानहानि के मामले में जमानत दे दी। बीजेपी नेता विजय मिश्रा द्वारा यह मामला दर्ज कराया गया था। उनके वकील ने कहा, अदालत ने उन्हें 30 से 45 मिनट के लिए हिरासत में भेज दिया।
Rahul Gandhi के जमानत वकील संतोष पांडे ने कहा

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राहुल के जमानत वकील संतोष पांडे ने Rahul Gandhi के बारे में बोलते हुए कहा, “उन्होंने (राहुल गांधी) आज अदालत के सामने आत्मसमर्पण कर दियाऔर अदालत ने उन्हें 30 से 45 मिनट के लिए हिरासत में भेज दिया। इसके बाद उनकी जमानत की अर्जी दाखिल की गई और उसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। दूसरी तारीख की घोषणा अभी नहीं की गई है. उनके वकील ने कहा कि वह निर्दोष हैं और उन्होंने कोई मानहानिकारक बयान नहीं दिया…”
पांडे ने आगे कहा कि अगर Rahul Gandhi के खिलाफ पर्याप्त सबूत पाए गए तो उन्हें दो साल तक की जेल की सजा हो सकती है। जमानत बांड भरने के बाद राहुल को जज योगेश यादव ने जमानत दे दी।
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Rahul Gandhi के टिप्पणी के समय भाजपा अध्यक्ष थे अमित शाह
8 मई 2018 को बेंगलुरु में एक संवाददाता सम्मेलन में शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया गया है। जब गांधी ने यह टिप्पणी की तब अमित शाह भाजपा अध्यक्ष थे। Rahul Gandhi ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि पार्टी ईमानदार और स्वच्छ राजनीति में विश्वास करने का दावा करती है लेकिन पार्टी का एक अध्यक्ष हत्या के मामले में “आरोपी” है।