राजधानी भोपाल में कोरोना वायरस संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए लाॅकडाउन को एक सप्ताह आगे बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में कलेक्टर अविनाश लवानिया ने आदेश जारी करते हुए लॉकडाउन 3 मई की सुबह 6 बजे से आगे बढ़ाकर 10 मई की सुबह 6 बजे तक के लिए आगे बढ़ा दिया है। साथ ही इस दौरान लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नहीं घट रही संक्रमण की दर :
संक्रमण बढ़ने के साथ ही भोपाल में रोजाना 1500 से 1800 के बीच कोरोना केस आ रहे हैं। शनिवार को भोपाल में 1683 नए केस सामने आए। इस दौरान करीब 1947 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक शनिवार को 6 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। साथ ही 6300 सैंपल जांच के लिए भेजे गए है।
– लॉकडाउन के दौरान बैंक और एटीएम पहले की ही तरह खुले रहेंगे।
– फीवर क्लीनिक और अस्पताल और मेडिकल को लाॅकडाउन के दौरान छूट रहेगी।
– फीवर क्लीनिक और अस्पताल और मेडिकल को लाॅकडाउन के दौरान छूट रहेगी।
– सैंपलिंग टीम को भी आवागमन की छूट दी गई है।
– इंडस्ट्रिज एरिया में कार्यरत मजदूरों, कर्मचारियों और सरकारी कर्मचारियों पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं रहेगा।
– मीडियाकर्मियों को संस्थान के आईडी कार्ड के साथ आवागमन की छूट रहेगी।
– इंडस्ट्रिज एरिया में कार्यरत मजदूरों, कर्मचारियों और सरकारी कर्मचारियों पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं रहेगा।
– मीडियाकर्मियों को संस्थान के आईडी कार्ड के साथ आवागमन की छूट रहेगी।