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Rahul Gandhi Latest News: क्या सदस्यता खत्म होने के बाद राहुल गांधी जाएंगे जेल, चुनाव लड़ेंगे? सभी सवालों के जवाब।

Rahul Gandhi Latest News

Rahul Gandhi Latest News: राहुल गांधी अब पूर्व सांसद हो गए हैं। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो चुकी है। लोकसभआ सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी करके इस बात की जानकारी दी। राहुल गांधी की संसद सदस्यता संविधान के आर्टिकल 102 (1) और रिप्रेजेन्टेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की धारा 8 के अंतर्गत की गई है।

सूरत की अदालत ने मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई। 2019 में राहुल गांधी में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी।

राहुल को सजा मिलने और उनकी संसद सदस्यता खत्म होने के बाद तमाम सवाल सामने आ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी को जेल जाना पड़ सकता है? (Rahul Gandhi Latest News)

क्या राहुल गांधी के राजनीतिक करियर पर आठ साल का ब्रेक लग सकता है या कोई और ऑप्शन है। चलिए जानते हैं, इन सभी सवालों के जवाब के बारे में। (Rahul Gandhi Latest News)

सवाल- वायनाड सीट खाली होने पर उपचुनाव होगा?

जवाब- राहुल गांधी केरल की जिस वायनाड सीट से सांसद थे, वहां उपचुनाव होगा, वो इसलिए क्योंकि आम चुनाव को अभी 6 महीने का वक्त है। संविधान के मुताबिक अगर आगामी चुनाव में 6 महीने से ज्यादा वक्त होता है, तो उपचुनाव करवाना चाहिए। (Rahul Gandhi Latest News)

सवाल- क्या राहुल वायनाड सीट से उपचुनाव लड़ सकेंगे?
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जवाब- तो बता दें कि फिलहाल अभी तो राहुल वायनाड सीट से उपचुनाव में खड़े नहीं हो पाएंगे। हां, यदि उपचुनाव में नामांकन की आखिरी तारीख तक राहुल गांधी का कन्विक्शन रद्द हो जाता और सुप्रीम कोर्ट संसद सदस्यता रद्द के नोटिस पर रोक लगा देती है, तब राहुल उपचुनाव में लड़ सकते हैं।

सवाल- क्या राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में संसद सदस्यता खत्म किए जाने को चुनौती दे सकते हैं?

जवाब- तो जवाब है हां, वे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। आर्टिकल 226 के तहत राहुल गांधी हाईकोर्ट का रुख भी कर सकते हैं। वहीं, SC संविधान के आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं। (Rahul Gandhi Latest News)

सवाल- क्या होगा यदि ऊपरी अदालत से राहुल गांधी को राहत नहीं मिली?
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जवाब- यदि राहुल गांधी का कन्विक्शन रद्द नहीं होता है, तो एक महीने के बाद उन्हें दो साल की जेल भुगतनी होगी। इसके बाद वे 6 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। उनका राजनीतिक सफर 8 वर्ष के लिए रुक जाएगा।

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सवाल- क्या दोषी सांसदों की पहले भी सदस्यता खत्म हुई और चुनाव नहीं लड़ सके?

जवाब- राहुल गांधी से पहले भी सजा होने के बाद कई विधायकों-सांसदों की सदस्यता समाप्त हुई। इनमें कुलदीप सेंगर, अब्दुल्ला आजम, अशोक चंदेल, रशीद मसूद, लालू प्रसाद यादव का नाम शामिल है। (Rahul Gandhi Latest News)

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