ITR Filing 2026: आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स से 31 जुलाई से पहले इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अपील की है। जानें 4 करोड़ ITR फाइलिंग, टैक्स रिफंड

अगर आपने अभी तक असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं किया है, तो अब और देरी करना सही नहीं होगा। आयकर विभाग के अनुसार, 4 करोड़ से अधिक करदाता अपना ITR सफलतापूर्वक फाइल कर चुके हैं। विभाग ने सभी टैक्सपेयर्स से अपील की है कि वे 31 जुलाई 2026 की अंतिम तारीख का इंतजार न करें, क्योंकि आखिरी दिनों में ई-फाइलिंग पोर्टल पर अधिक ट्रैफिक के कारण तकनीकी समस्याएं आ सकती हैं।
आयकर विभाग का कहना है कि अंतिम दिनों में बड़ी संख्या में लोग एक साथ ITR दाखिल करते हैं, जिससे पोर्टल पर लोड बढ़ जाता है। इससे वेबसाइट धीमी चल सकती है, लॉगिन या सबमिशन में दिक्कत आ सकती है और कई बार तकनीकी कारणों से रिटर्न समय पर दाखिल नहीं हो पाता।
समय रहते ITR फाइल करने के फायदे:
आयकर विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि 4 करोड़ से अधिक ITR सफलतापूर्वक दाखिल किए जा चुके हैं। विभाग ने कहा कि यह संख्या लगातार बढ़ रही है और जिन लोगों ने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है, वे जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करें।
हाल ही में आयोजित 167वें आयकर दिवस के अवसर पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रिकॉर्ड संख्या में हो रही ITR फाइलिंग की सराहना की। उन्होंने आयकर विभाग को निर्देश दिए कि टैक्स रिफंड की प्रक्रिया को और तेज किया जाए, ताकि करदाताओं को समय पर उनका रिफंड मिल सके।
उन्होंने कहा कि आधुनिक टैक्स सिस्टम का उद्देश्य केवल राजस्व जुटाना नहीं, बल्कि पारदर्शिता, निष्पक्षता और नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करना भी है। इससे करदाताओं का टैक्स सिस्टम पर भरोसा और मजबूत होगा।
इस साल आयकर विभाग ने अपने ई-फाइलिंग पोर्टल की क्षमता में बड़ा सुधार किया है। सर्वर क्षमता और बैंडविड्थ बढ़ने के बाद पोर्टल अब प्रतिदिन 1 करोड़ से अधिक यूजर्स का ट्रैफिक आसानी से संभाल सकता है। पीक समय में पोर्टल ने 1.6 करोड़ इंटरैक्शन भी सफलतापूर्वक संभाले।
विभाग के अनुसार:
यह दर्शाता है कि रिटर्न प्रोसेसिंग पहले की तुलना में काफी तेज हो गई है।
आयकर विभाग ने शिकायत निवारण प्रणाली में भी सुधार किया है। CPGRAMS पर वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान प्राप्त लगभग 78,000 शिकायतों में से 94% शिकायतों का समाधान किया जा चुका है।
पहले जहां शिकायतों के समाधान में औसतन 57 दिन लगते थे, वहीं अब यह समय घटकर 28 दिन रह गया है। इसके अलावा ई-निवारण (e-Nivaran) प्लेटफॉर्म पर भी लगभग 95% शिकायतों का निपटारा सफलतापूर्वक किया जा चुका है।
रिटर्न दाखिल करने से पहले कुछ जरूरी दस्तावेज और जानकारी तैयार रखें:
अगर आपने अभी तक ITR 2026 दाखिल नहीं किया है, तो 31 जुलाई का इंतजार करने के बजाय जल्द से जल्द रिटर्न फाइल करना बेहतर रहेगा। इससे आप तकनीकी परेशानियों, लेट फीस और अनावश्यक तनाव से बच सकते हैं। साथ ही समय पर रिटर्न दाखिल करने पर टैक्स रिफंड भी जल्दी मिलने की संभावना रहती है।