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Railway Platform पर भीख माँगना नहीं हैं कोई अपराध, जेपीसी ने किया इसे गैरअपराध घोषित

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Indian Railway: Railway प्लेटफॉर्म पर भीख मंगाना अब कई अपराध नहीं। जनविश्वास बिल पर बनी संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट ने करीब 183 अपराधों क गैरअपराध माना हैं।

अब Railway प्लेटफॉर्म पर भीख मांगने पर नहीं होगा सजा

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जेपीसी द्वारा जारी रिपोर्ट मे Railway प्लेटफॉर्म पर भीख मांगने को अब गैर अपराध की श्रेणी में लाया गया हैं। अंग्रेजों के समय में बनाए गए कानूनो के मुताबिक Railway प्लेटफॉर्म तथा स्टेशनो में भिखारियों द्वारा भीख माँगना एक अपराध था।

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जिसके लिए 6 महीने की जेल होने की सजा का प्रावधान था। जिसे अब जेपीसी ने इसे गैर अपराध घोषित किया हैं।

42 केंद्रीय कानूनों में किए गए सुधार

जान विश्वास बिल पर बनी संयुक्त संसदीय समिति- जेपीसी ने हाल हज में अपनी अंतिम रिपोर्ट जारी की जिसमें 42 केंद्रीय कानूनो के 183 अपराधों को गैर अपराध घोषित किया गया।

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जिसमें  प्लेटफॉर्म पर भीख मांगने का कानून भी शामिल हैं। जेपीसी ने 19 अलग अलग मंत्रालयों से विचार विमर्श कर इनके कानूनो में सुधार किया हैं।

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PMLA कानून में भी हुआ सुधार

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जेपीसी द्वारा PMLA (Prevention of Money Laundering Act) में भी सुधार किया गया हैं। जिसका ED द्वारा विरोध किया गया था। ED का कहना हैं कि ये सुधार जांच एजेंसी की ताकत को कम कर सकते हैं।

PMLA के अंतर्गत आने वाले अपराध

  • भारतीय दंड संहिता
  • भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम
  • नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थ अधिनियम
  • पुरावशेष और कला कोष अधिनियम
  • ट्रेडमार्क अधिनियम
  • वन्यजीव संरक्षण अधिनियम
  • कॉपीराइट अधिनियम
  • सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम

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