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Gyanvapi Case: तहखाने में हिंदू पूजा जारी रहेगी क्योंकि इलाहाबाद HC ने याचिका खारिज कर दी

Mohit Verma by Mohit Verma
February 26, 2024
in News, Top News
Gyanvapi Case

Gyanvapi Case तहखाने में हिंदू पूजा जारी रहेगी क्योंकि इलाहाबाद HC ने याचिका खारिज कर दी

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वाराणसी अदालत ने 31 जनवरी को फैसला सुनाया था कि हिंदू पक्ष ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने - 'व्यास तहखाना'
में पूजा कर सकता है।

Gyanvapi Case: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एक तहखाने में नमाज अदा करने के वाराणसी जिला अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली ज्ञानवापी मस्जिद समिति की अपील सोमवार को खारिज कर दी। इलाहाबाद HC के जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने फैसला सुनाया।

Gyanvapi Case पर जज का फैसला:

“मामले के पूरे रिकॉर्ड को देखने और संबंधित पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद, अदालत को 17.01.2024 को डीएम नियुक्त करने वाले जिला न्यायाधीश द्वारा पारित फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला। वाराणसी को संपत्ति के रिसीवर के रूप में और साथ ही दिनांक 31.01.2024 के आदेश के द्वारा जिला अदालत ने तहखाना में पूजा की अनुमति दी थी, “न्यायमूर्ति अग्रवाल ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा।

वाराणसी अदालत ने 31 जनवरी को फैसला सुनाया था कि हिंदू पक्ष ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने – ‘

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Gyanvapi Case
व्यास तहखाना’ में प्रार्थना कर सकता है।

अदालत ने जिला मजिस्ट्रेट को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट द्वारा नामित ‘पूजा’ और ‘पुजारी’ की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया था।

 

इसके बाद, अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी, जो वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है, वाराणसी अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए 1 फरवरी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा मस्जिद समिति की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार करने के तुरंत बाद आया।

आगे पढ़िए: Chandigarh Mayor Election में सुप्रीम कोर्ट ने दिया ‘पुनर्गणना’ का आदेश, कहा 8 खारिज मतपत्रों की गिनती दोबारा की जाए

विशेष रूप से, मस्जिद के तहखाने में चार ‘तहखाने’ हैं, जिनमें से एक अभी भी व्यास परिवार के कब्जे में है, जो वहां रहते थे।

हालाँकि, मस्जिद समिति के अनुसार, ‘व्यास तहखाना’ मस्जिद परिसर का एक हिस्सा होने के नाते उनके कब्जे में था, और व्यास परिवार या किसी अन्य को तहखाना के अंदर पूजा करने का कोई अधिकार नहीं है।

इस बीच, हिंदू पक्ष ने दावा किया कि व्यास परिवार 1993 तक तहखाने में धार्मिक समारोह आयोजित करता था, लेकिन राज्य सरकार के निर्देश के अनुपालन में उन्हें इसे बंद करना पड़ा।

Asaduddin Owaisi ने Gyanvapi Case के फैसले की आलोचना की:

इससे पहले, एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदू भक्तों को मस्जिद परिसर के अंदर प्रार्थना करने की अनुमति देने के वाराणसी अदालत के फैसले को “पूजा स्थल अधिनियम का उल्लंघन” बताया।

आगे पढ़िए: Gyanvapi Conflict : ASI Survey Claims Hindu Temple and Structures Existed On Gyanvapi Site

“जिस जज ने यह फैसला सुनाया वह सेवानिवृत्ति से पहले उनका आखिरी दिन था। जज ने 17 जनवरी को जिलाधिकारी को रिसीवर नियुक्त किया और आखिरकार उन्होंने सीधे फैसला सुना दिया है. उन्होंने कहा कि 1993 के बाद से कोई नमाज नहीं पढ़ी गई. 30 साल हो गए. उसे कैसे पता चला कि अंदर कोई मूर्ति है? यह पूजा स्थल अधिनियम का उल्लंघन है… उन्होंने 7 दिनों के भीतर ग्रिल खोलने का आदेश दिया है. अपील करने के लिए 30 दिन का समय दिया जाना चाहिए था. यह एक गलत निर्णय है, ”असदुद्दीन ओवैसी के कहा।

Tags: Asaduddin OwaisiGyanvapi Case

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