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MP News: मप्र में अवैध कॉलोनियों पर अब सख्त कार्रवाई, होगी 10 साल की सजा और ₹1 करोड़ का जुर्माना

by Manohar Pal
February 28, 2026
in Madhya Pradesh, State
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तीन महीने के अंदर सख्त लागू होगा कानून

भोपाल। MP News: मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रही अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार सख्त रुख अपना रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में अर्बन एरिया (कॉलोनी डेवलपमेंट) एक्ट, 2021 में बदलाव का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। प्रस्तावित बदलावों में अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ पेनल्टी और जुर्माने में कई गुना बढ़ोतरी शामिल है।

इसमें अवैध कॉलोनियों के बारे में शिकायत मिलने के 90 दिनों के अंदर FIR दर्ज करने, अधिकतम 10 साल की सजा और ₹1 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान शामिल है। अभी इस पर फैसला होना बाकी है कि नया कानून पुरानी या नई कॉलोनियों पर लागू होगा। विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय दुबे संशोधित ड्राफ्ट के संबंध में अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग करेंगे।

 

मंत्री विजयवर्गीय ने विधानसभा में दिया सख्त संदेश

शुक्रवार को अवैध कॉलोनियों के बारे में MLA रीति पाठक के सवाल के जवाब में, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विधानसभा में कहा कि अब अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कानून लागू किए जाएंगे और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि तीन महीने के अंदर राज्य में सख्त नियम लागू किए जाएंगे।

Kailsah Vijayvargiya
Kailsah Vijayvargiya

 

90 दिनों के अंदर दर्ज करनी होगी FIR

नए प्रस्तावित नियम के अनुसार, अगर किसी पुलिस स्टेशन में अवैध कॉलोनी के बारे में कोई शिकायत मिलती है, तो 90 दिनों के अंदर FIR दर्ज करना अनिवार्य होगा। डेडलाइन का पालन न करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का भी नियम है। सरकार का मकसद यह पक्का करना है कि पेंडिंग शिकायतों से दोषी पाए जाने वालों को राहत न मिले। हालांकि, अभी यह प्रस्तावित है।

 

हजारों शिकायतें, दर्ज हुए बहुत कम केस

आंकड़ों के अनुसार, अवैध कॉलोनियों के खिलाफ हजारों शिकायतें मिलने के बावजूद, बहुत कम मामलों में FIR दर्ज की गई हैं। कार्रवाई की धीमी गति को देखते हुए, जवाबदेही की जरूरत महसूस की गई है।

 

सज़ा और जुर्माने में बढ़ोतरी

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मौजूदा कानून में गैर-कानूनी कॉलोनी बनाने पर तीन से सात साल की सज़ा और 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। इस बदलाव से इसे बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना होने की उम्मीद है। इससे गैर-कानूनी प्लॉटिंग करने वालों और बिना इजाज़त कॉलोनी बनाने वालों को कड़ा संदेश जाएगा।

 

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अधिकारियों की ज़िम्मेदारी भी तय होगी

नया कानून सिर्फ़ कॉलोनाइज़र ही नहीं, बल्कि लापरवाह अधिकारियों को भी टारगेट करेगा। प्रस्तावित कानून में यह प्रावधान है कि शिकायत मिलने के बाद भी कार्रवाई न करने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव या नगर निगम के अधिकारियों को दोषी पाए जाने पर सज़ा दी जाएगी। इसमें एक साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है।

 

प्रदेश में 4,000 से ज़्यादा गैर-कानूनी कॉलोनियां

राज्य में 4,000 से ज़्यादा गैर-कानूनी कॉलोनियां हैं। इन कॉलोनियों में सड़क, सीवरेज और पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। सरकार को इन मामलों के बारे में 5,000 से ज़्यादा शिकायतें मिली हैं, और इनमें से 600 से ज़्यादा के खिलाफ FIR दर्ज की गई हैं।

 

Tags: Bhopalbhopal newsillegal colonies in Madhya PradeshIllegal colonies will be severely cracked downMadhya Pradesh AssemblyNews MP SamacharStrict law to be implementedअवैध कॉलोनियों पर कड़ा प्रहारभोपाल
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