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MP News: मुकेश मल्होत्रा ​​की विधायकी बरकरार, वोट देने से रहेंगे वंचित, SC ने हाई कोर्ट का फैसला पलटा

Manohar Pal by Manohar Pal
March 19, 2026
in State, Madhya Pradesh
Mukesh Malhotra

Mukesh Malhotra

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भोपाल। MP News: मध्य प्रदेश से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा ​​को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने उनके मामले में अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगा दी है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 23 जुलाई को होनी है, तब तक उनके खिलाफ निचली अदालत के फैसले पर रोक जारी रहेगी। इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने विधायक मल्होत्रा की ओर से पैरवी की।

अदालत के सामने दलीलें पेश करते हुए, उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। गौरतलब है कि हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने हाल ही में मुकेश मल्होत्रा ​​के चुनाव को रद्द घोषित कर दिया था। अदालत ने यह फैसला उनके चुनावी हलफनामे में आपराधिक मामलों से जुड़ी जानकारी छिपाने को एक गंभीर अपराध मानते हुए सुनाया था। इसके अलावा, उन्हें 15 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की अनुमति भी दी गई थी।

 

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मुकेश मल्होत्रा ​​ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

हाई कोर्ट के इसी आदेश को चुनौती देते हुए मुकेश मल्होत्रा ​​ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने अंतरिम राहत देते हुए मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 23 जुलाई की तारीख तय की। हालांकि, इस अंतरिम राहत के बावजूद, कुछ पाबंदियां लागू रहेंगी। विधायक मुकेश मल्होत्रा ​​आगामी राज्यसभा चुनावों में अपना वोट नहीं डाल पाएंगे। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान उन्हें अपना मानदेय प्राप्त करने का भी अधिकार नहीं होगा। फिर भी, उन्हें विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति होगी।

Mukesh Malhotra
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कांग्रेस ने फैसले पर आंशिक आपत्ति जताई

कांग्रेस पार्टी ने इस फैसले पर आंशिक आपत्ति जताई है। पार्टी के मीडिया प्रभारी मुकेश नायक और पूर्व प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने कहा कि राज्यसभा चुनावों में मल्होत्रा ​​के वोट देने के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की जाएगी। उन्होंने तर्क दिया कि एक निर्वाचित विधायक को वोट देने से रोकना लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है। जहां कांग्रेस नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, वहीं उन्होंने इसे “अधूरा न्याय” करार दिया। मुकेश नायक ने कहा कि यह एक अभूतपूर्व मामला था, जिसमें एक हारे हुए उम्मीदवार को असली विजेता की जगह विधायक घोषित कर दिया गया था, एक ऐसी गलती जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने सुधार दिया है।

 

विधायक ने टिप्पणी की: मुझे न तो मेरे विधायक फंड मिलेंगे और न ही मेरा वेतन, फिर भी मैं लोगों के लिए लड़ता रहूंगा…

सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद, विधायक मुकेश मल्होत्रा ​​ने एक वीडियो बयान जारी करते हुए कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए सम्मानजनक फैसले से संतुष्ट हूं। यह जीत विजयपुर की जनता द्वारा डाले गए हर एक वोट की है। पूर्व मंत्री रामनिवास रावत ने आरोप लगाया था कि मैंने आपराधिक मामलों को छिपाया था; हालांकि, मैंने कोई भी मामला नहीं छिपाया था।

फिर भी, उनके वकील मेरी आधिकारिक सुविधाओं में कटौती करवाने में सफल रहे हैं। हमें अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए आवंटित विधायक फंड नहीं मिलेंगे और न ही मुझे मेरा वेतन मिलेगा। हालांकि, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जनता के कल्याण और इस क्षेत्र के विकास के लिए प्रयास और संघर्ष करता रहूंगा। मैं विधानसभा के भीतर भी मुद्दों को उठाता रहूंगा।

 

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सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए मिला था 15 दिन का समय

यह उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने पहले मल्होत्रा ​​के चुनाव को रद्द और अमान्य घोषित कर दिया था, जिसका कारण आपराधिक मामलों को छिपाना बताया गया था और इसके बजाय भाजपा नेता रामनिवास रावत को विजेता के रूप में मान्यता दी थी।

इसके तुरंत बाद, मल्होत्रा ​​ने हाई कोर्ट में ही एक याचिका दायर की, जिसमें फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया था। अपने आदेश में, हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से साफ किया कि मुकेश मल्होत्रा ​​के पास सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए 15 दिनों का समय है।

 

Tags: High Court's orderMP newsmp samacharMukesh MalhotraMukesh Malhotra MLASupreme Courtभोपालमुकेश मल्होत्रा बने रहेंगे विधायकसुप्रीम कोर्टहाईकोर्ट

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