तांडव हो या मिर्जापुर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धमाका करने वाली सभी वेब सीरीज अमेजन प्राइम के लिए खतरा बनती नज़र आ रही हैं। हाल ही में आयी एक खबर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने मिर्जापुर वेब सीरीज के खिलाब नोटिस जारी किया है।
नोटिस के अनुसार अमेज़न प्राइम वीडियो के कंन्टेंट पर नियंत्रित जांज करने के साथ मामले की सुनवाई होगी। सीजेआई एसए बोबड़े, जस्टिस एएस बोपन्ना और वी रामा सुब्रमण्यम की बेंच ने मिर्जापुर पर कार्यवाही की मांग की है। मिर्जापुर वेब सीरीज पर आरोप लगाया गया है कि इस सीरीज मिर्जापुर की छवि को खराब किया है।
जानकारी के मुताबिक मिर्जापुर जिले के निवासी अरविंद चतुर्वेदी ने सीरीज निर्माताओं के खिलाफ शिकायरत दर्ज कराई है। शिकायरत में बताया गया कि एक युवा को दूसरे राज्य में इसलिए नौकरी नहीं मिली क्योंकि वह मिर्जापुर का रहने वाला था।
मिर्जापुर में रहने वाले कई लोगों का आरोप है कि सीरीज में मिर्जापुर को गलत ठंग से दिखाया गया है। साथ ही परिवार के रिश्तों को गलत ठंग से दिखाया गया है जिससे बच्चों और युवाओं पर गलत असर पढ़ रहा है।
इन आरोपों पर, रितेश सिधवानी, भौमिक गोंदालिया और फरहान अख्तर के खिलाफ आईपीसी की धारा 295 ए, 504, और 505 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर की त्वरित प्रतिक्रिया के रूप में, एससी ने दोनों उत्पादकों और ओटीटी मंच को नोटिस जारी किया।
भाजपा सचिव विनोद सोनकर ने सीएम योगी आदित्यनाथ से अनुरोध किया है कि वे वेब सीरीज के खिलाफ कार्रवाई करें।
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