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PF Account Correction: ईपीएफ खाते में नाम और मोबाइल नंबर बदलने या अपडेट करने के चरण

PF Account Correction

PF Account Correction: कर्मचारियों के सुरक्षित भविष्य के लिए सरकार ईपीएफ योजना संचालित करती है। इस फंड को कर्मचारी पीएफ अकाउंट के जरिए मैनेज कर सकते हैं। अगर पीएफ अकाउंट में कुछ भी जानकारी गलत हो तो कर्मचारी जरूरत पढ़ने पर अपने अकाउंट से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। यहां हम आपको बताएंगे कि आप कौन-कौन से जानकारी कितनी बार अपडेट कर सकते हैं।

ईपीएफओ प्रोफाइल में बदलाव का जानें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस(PF Account Correction)-

  • इसके लिए सबसे पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट epfoindia.gov.in पर क्लिक करें.
  • आगे UAN नंबर और पासवर्ड से मेंबर यूनिफाइड पोर्टल पर लॉगिन करें.
  • आगे मैनेज विकल्प में जाकर बेसिक डिटेल्स पर क्लिक करें.
  • आगे आपको जिस भी डिटेल को अपडेट करना है उस पर क्लिक करें.
  • इसके बाद डिटेल्स अपडेट करने के लिए जिन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी वह सभी विकल्प आपको दिखने लगेगा.
  • सभी डिटेल्स को ठीक से पढ़ें और जरूरत के अनुसार डिटेल्स को अपडेट कर दें.
  • आगे डिटेल्स को अपडेट करने के लिए नियोक्ता के अप्रूवल की आवश्यकता पड़ेगी.

कितनी बार बदल सकते हैं EPF में जानकारियां 

  • सदस्य का नाम – 1
  • लिंग – 1
  • जन्मतिथि – 1
  • पिता-माता का नाम – 1
  • रिलेशनशिप- 1
  • मैटरनल स्टेटस – 2
  • जुड़ने की तारीख – 1
  • छोड़ने की तारीख – 1
  • छोड़ने का कारण – 1
  • राष्ट्रीयता – 1
  • आधार नंबर – 1

बता दें, आप सिंगल और ज्वाइंट डिक्लेरेशन के जरिए एक बार में पांच बदलावों के लिए आवेदन कर सकते हैं। 11 मार्च को जारी हुई एसओपी के आधार पर अगर आप 5 से ज्यादा बदलाव करते हैं तो ओआईसी की ओर से इसका निरीक्षण किया जाएगा। ईपीएफ में कोई भी जानकारी बदलने से पहले उसे एक बार वेरिफाई कर लें। अन्यथा आपको दोबारा जानकारी में बदलाव करने पर समस्या का सामना करना पड़ता है।

पीएफ अकाउंट की जानकारी में अपडेट के लिए जारी लेटेस्ट एसओपी के मुताबिक कर्मचारी सिंगल या ज्वॉइंट डिक्लेरेशन के लिए एक दिन में 5 बदलाव कर सकता है।

PF Account Correction

अगर पांच से ज्यादा बदलाव करते हैं तो इसका निरीक्षण OIC द्वारा किया जाता है। मैटरनल स्टेटस को छोड़कर सभी जानकारी सिर्फ एक बार अपडेट की जा सकती है। ऐसे में ध्यान से इसे भरे।

पीएफ में नाम सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा?

आपको अपने पीएफ अकाउंट में जानकारी को बदलने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र देना होगा। एक फॉर्म आपको कर्मचारी भविष्य निधि से मिल जाएगा। इस फॉर्म के जरिए आप अपनी सही जानकारी पीएम अकाउंट में भर सकते हैं। इस पत्र में आपके और कंपनी के सिग्नेचर का होना जरूरी होता है।

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EPF में जन्मतिथि बदलने के लिए कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता है?

ईपीएफओ के सर्कुलर के अनुसार जन्मतिथि बदलने के लिए अब नीचे दिए जा रहे दस्तावेज मान्य होंगे. जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र. किसी मान्यता प्राप्त सरकारी बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी मार्कशीट. स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र (एसएलसी).

क्या पीएफ अकाउंट में नाम चेंज हो सकता है?

अपने ईपीएफ खाते में पिता का नाम बदलने के लिए एक संयुक्त घोषणा पत्र जमा करना होगा. संयुक्त घोषणा पत्र का मतलब इसमें आप और जिस कंपनी में आप जाॅब करते हैं वह, दोनों के द्वारा मिलकर एफिडेविट दिया जाएगा . जाॅब कर रहे हर शख्स के लिए पीएफ खाता जरूरी होता है. हर महीने सैलरी का 12% हिस्सा पीएफ फंड में जमा होता है.

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