Manish Sisodia: दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम Manish Sisodia को राहत नहीं मिली है। दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यहां की एक विशेष अदालत ने पूर्व उपमुख्यमंत्री Manish Sisodia की न्यायिक हिरासत की अवधि बुधवार को 17 अप्रैल त...

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विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने अदालत में Manish Sisodia को पेश किये जाने के बाद उनकी हिरासत की अवधि 13 दिनों के लिए बढ़ा दी. राउज़ एवेन्यु कोर्ट में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई अब 12 अप्रैल को होगी।
याधीश एम के नागपाल की अदालत में सिसोदिया के वकील ने कहा कि प्रेडिकेट अफेंस को लेकर बहुत शोर मचाया जा रहा है, लेकिन ईडी का पूरा केस सीबीआई के केस पर आधारित है।
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Manish Sisodia के वकील ने कहा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के सेक्शन 3 के तहत किसी भी तरह अपराध Manish Sisodia ने नहीं किया है।
इस मामले में कोर्ट को जांच-पड़ताल करनी होगी कि क्या सेक्शन 3 के तहत कोई उल्लंघन किया गया है या नहीं।
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Manish Sisodia के वकील का कहना है कि इस मामले को ज्यादा समय नही देना चाहिए, उनका कहना है कि इस मामले में देरी से रोज़ उनके अधिकारों का हनन हो रहा है।
इसके जवाब में जांच एजेंसी के वकील ने कहा कि आबकारी नीति में फायदा देने पर व्यापारियों से मिली घूस का इस्तेमाल गोवा चुनाव के दौरान किया गया एवं हवाला ऑपरेटर के ज़रिए भी पैसों का लेनदेन किया गया है।
वही दूसरी तरफ विदेशी राजनीति में भी आए उतार-चढ़ाव, डोनाल्ड ट्रंप पर 1.22 लाख डॉलर का जुर्माना लगाया गया। इस घटना के कारण डोनाल्ड ट्रंप बाइडन से नाराज हुए।
कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते एक खबर सामने आ रही है, जिसमें बताया गया कि झारखंड के मंत्री ने 2 साल पहले ही फेफड़े का ट्रांसप्लांट करवाया था और आज कोविड के कारण उनका निधन हो गया।