Aadhar PAN: पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च से 3 महीने बढ़ाकर सरकार ने 30 जून 2023 कर दिया है। इसी क्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पैन से आधार को लिंक करने में देरी पर लग रहे जुर्माने का बचाव किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि आधार से पैन (Aadhar PAN) को लिंक कराने के लिए पूर्व में काफी समय दिया गया था। आधार से पैन को अब तक लिंक हो जाना चाहिए था।
बता दें कि आधार से पैन (Aadhar PAN) की लिकिंग 31 मार्च 2022 तक मुफ्त था उसके बाद 1 अप्रैल 2022 से उस पर 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया। जिसे जुलाई महीने में बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया। फिलहाल स्थिति यह है कि अगर 30 जून 2023 आधार से पैन कार्ड (Aadhar PAN) लिंक नहीं किया गया तो वह निष्क्रिय हो जाएगा।
जुर्माने में और इजाफा- वित्त मंत्री
गुरुवार को एक प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि आधार से पैन (Aadhar PAN) को लिंक कराने के लिए पूर्व में काफी समय दिया गया था। आधार से पैन को अब तक लिंक हो जाना चाहिए था। जिन लोगों ने ऐसा अब तक नहीं कराया है उन्हें तत्काल ऐसा करा लेना चाहिए। अगर वर्तमान में तय समयसीमा समाप्त हो जाती है तो जुर्माने में और इजाफा किया जाएगा।
क्लेम हासिल करने में होगी मुश्किल
वित्त मंत्रालय की ओर से बीते 28 मार्च को जारी एक बयान के अनुसार टीडीएस और टीसीएस से जुड़ी परेशानियों से बचने के लिए हर व्यक्ति को अपना आधार पैन कार्ड (Aadhar PAN) के साथ हर हाल में लिंक करवा लेना चाहिए। अगर लोगों ने ऐसा नहीं किया तो उनका पैन कार्ड (Aadhar PAN) निष्क्रिय हो जाएगा और उन्हें टीडीएस और टीसीएस का क्लेम हासिल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
लिंकिंग की डेडलाइन
बयान के अनुसार इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत जिन लोगों के नाम 1 जुलाई, 2017 की तारीख तक पैनकार्ड जारी हैं और वे आधार कार्ड (Aadhar PAN) के पात्र हैं उन्हें 31 मार्च 2023 तक हर हाल में आधार और पैन को लिंक करवा लेना चाहिए। फिलहाल आधार से पैन (Aadhar PAN) को लिंक करने की अवधि को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में जिन लोगों ने अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं कराया उनका पैन 1 जुलाई 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा।