Oxfam India: मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, केंद्र ने गुरुवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से Foreign Contribution (Regulation) Act 2010 के कथित उल्लंघन को लेकर Oxfam India की जांच करने के लिए कहा है।
गृह मंत्रालय ने पाया कि Oxfam India ने FCRA के तहत रजिस्ट्रेशन के बाद भी विभिन्न संस्थाओं को विदेशी योगदान ट्रांसफर करना जारी रखा, जो इस तरह के ट्रांसफर पर रोक लगाता है।
Oxfam India के खिलाफ CBI जांच
आयकर विभाग द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के दौरान, कई ईमेल पाए गए, जिनसे पता चला कि Oxfam India कथित तौर पर FCRA के प्रावधानों को दरकिनार करने की योजना बना रही थी, रिपोर्ट के अनुसार, अन्य एफसीआरए-पंजीकृत संघों को या फ़ायदेमंद परामर्श मार्ग के माध्यम से धन भेजकर ।
ऑक्सफैम इंडिया, जो सामाजिक गतिविधियों को करने के लिए रजिस्टर्ड है, ने कथित रूप से कमीशन के रूप में अपने सहयोगियों और कर्मचारियों के माध्यम से सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (CPR) को फंड भेजा था, जो 31 दिसंबर, 2021 तक वैध था।
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ऑक्सफैम इंडिया ने विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020 के लागू होने के बाद भी विभिन्न संस्थाओं को विदेशी योगदान ट्रांसफर करना जारी रखा, जो इस तरह के ट्रांसफर पर रोक लगाता है।
संशोधन 29 सितंबर, 2020 को लागू हुआ। ऑक्सफैम इंडिया ने FCRA, 2010 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अन्य एनजीओ को फंड ट्रांसफर किया।