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Interesting Case: तोतों ने उजाड़ दी किसान की फसल, 10 साल की कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला, जानें क्या है पूरा मामला?

Manohar Pal by Manohar Pal
April 27, 2026
in Agriculture
Interesting Case

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Interesting Case:  अक्सर आपने आंधी-बारिश या नीलगाय, आवारा मवेशियों और कीड़ों से फसल को होने वाले नुकसान के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि तोते भी फसलें बर्बाद कर सकते हैं? यह एक सच्ची घटना है। ऐसा ही एक अनोखा मामला महाराष्ट्र में सामने आया है। दरअसल, महाराष्ट्र के वर्धा जिले में, सैकड़ों तोते एक अनार के बाग पर झुंड में आ गए, सुबह-शाम तबाही मचाते रहे और फलों को नुकसान पहुंचाया। नतीजतन, किसान की पूरी फसल बर्बाद हो गई और फल बेचने लायक नहीं रहे। किसान के लिए मुआवजे का मामला आखिरकार बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा। 10 साल से चल रहे एक केस में, कोर्ट ने अब किसान के पक्ष में फैसला सुनाया है और उसे मुआवज़ा देने का आदेश दिया है।

 

बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को दिया निर्देश

बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह तोतों की वजह से किसान के अनार के पेड़ों को हुए नुकसान के लिए उसे मुआवज़ा दे। एक रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने फैसला सुनाया कि वाइल्डलाइफ़ (प्रोटेक्शन) एक्ट के तहत, ये पक्षी “जंगली जानवर” माने जाते हैं और इसलिए राज्य सरकार अपनी प्रॉपर्टी यानी वाइल्डलाइफ़ से हुए किसी भी नुकसान के लिए नागरिकों को मुआवज़ा देने के लिए ज़िम्मेदार है।

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2016 में जंगली तोतों ने अनार के बाग को पहुंचाया था नुकसान

कोर्ट ने यह ऑर्डर वर्धा जिले के हिंगी गांव के किसान महादेव डेकाटे (70) की पिटीशन के जवाब में जारी किया। 24 अप्रैल को पास हुए ऑर्डर की एक कॉपी रविवार को उपलब्ध कराई गई। अपनी पिटीशन में किसान महादेव डेकाटे ने दावा किया कि मई 2016 में, पास की वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी से भटककर आए जंगली तोतों ने उनके अनार के पेड़ों को नुकसान पहुंचाया था और उन्होंने इसके लिए मुआवजा मांगा था। इस पिटीशन का विरोध करते हुए राज्य सरकार ने तर्क दिया कि पहले जारी किए गए सरकारी प्रस्तावों में यह कहा गया था कि मुआवजा तभी दिया जा सकता है जब फलदार पेड़ों को नुकसान जंगली हाथियों या बाइसन (जंगली भैंसों) से हुआ हो। कोर्ट ने राज्य सरकार की दलील मानने से इनकार कर दिया।

 

कोर्ट ने सरकार की दलील खारिज की

कोर्ट ने कहा कि ऐसे प्रस्ताव जारी करने का मकसद प्रभावित किसानों को हुए नुकसान की भरपाई करना था। कोर्ट ने कहा कि जब ऐसा मकसद साफ-साफ बताया गया है, तो सिर्फ कुछ खास जंगली जानवरों की प्रजातियों से हुए नुकसान को ही मुआवजे के लिए मानना ​​और दूसरी प्रजातियों से हुए नुकसान को नजरअंदाज करना कोई मतलब नहीं रखता। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि कानूनी नियमों के तहत मुआवजे का हकदार कोई भी व्यक्ति सिर्फ इसलिए मुआवजे से इनकार नहीं कर सकता क्योंकि कुछ प्रजातियां सरकारी प्रस्तावों में साफ तौर पर लिस्टेड नहीं हैं।

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कोर्ट ने 200 पेड़ों को हुए नुकसान के लिए मुआवजे की रकम तय की

बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार को 200 पेड़ों को हुए नुकसान के लिए ₹200 प्रति पेड़ के हिसाब से मुआवजा देने का निर्देश दिया है। अपने आदेश में, कोर्ट ने कहा कि यह कहना कि किसानों को सिर्फ खास प्रजातियों से हुए नुकसान के लिए ही मुआवजा मिलेगा, इसका कोई लॉजिकल आधार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा रवैया अपनाना बराबरी के सिद्धांत का उल्लंघन होगा और इसे संविधान के आर्टिकल 14 का भी उल्लंघन माना जाएगा। कोर्ट ने आगे कहा कि, एक कानूनी कानून होने के नाते, वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किसी भी सरकारी प्रस्ताव पर लागू होगा (यानी, उससे पहले होगा)।

इसमें यह भी कहा गया कि 1972 के एक्ट के नियमों के तहत, जंगली जानवरों को राज्य की प्रॉपर्टी घोषित किया गया है, और इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि तोते इसी कैटेगरी में आते हैं। इसलिए, कानून हर नागरिक से जंगली जानवरों के रक्षक के तौर पर काम करने की उम्मीद करता है; इसलिए, यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि उन्हें इन जानवरों से होने वाले नुकसान को खुद उठाना पड़े। नहीं तो, वाइल्डलाइफ कंज़र्वेशन का बुनियादी मकसद कमज़ोर हो जाएगा, और प्रभावित लोग अपने बचाव के तरीके अपना सकते हैं जैसे अपनी फसलों और फल देने वाले पेड़ों की रक्षा करना जिससे जंगली जानवरों को नुकसान हो सकता है।

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कृषि अधिकारियों ने सर्वे में 50% फलों के नुकसान की रिपोर्ट दी

याचिका के अनुसार, किसान महादेव डेकाटे ने वन और स्थानीय कृषि विभागों के अधिकारियों से शिकायत की। इन अधिकारियों ने उनके बाग का दौरा किया और पाया कि लगभग 50 प्रतिशत फल पक्षियों के कारण खराब हो गए थे। हालाँकि, अधिकारियों ने मुआवज़ा देने में अपनी असमर्थता जताई, क्योंकि मौजूदा सरकारी प्रस्तावों में तोते जैसे पक्षियों के कारण होने वाले नुकसान के लिए मुआवज़ा देने का कोई प्रावधान नहीं था। डेकाटे की याचिका का विरोध करते हुए, सरकार ने तर्क दिया कि तोते जैसे पक्षियों को “जंगली जानवरों” की श्रेणी में नहीं रखा गया है।

 

किसान ने ₹20 लाख के नुकसान का दावा किया

याचिकाकर्ता ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के प्रावधानों का हवाला दिया, जो “जंगली जानवर” को ऐसे किसी भी जानवर के रूप में परिभाषित करता है जो प्रकृति में जंगली अवस्था में पाया जाता है। विशेष रूप से अधिनियम में सूचीबद्ध जानवरों की सूची में अलेक्जेंड्राइन पैराकीट और तोतों की अन्य प्रजातियाँ शामिल हैं। अपनी याचिका में, किसान डेकाटे ने कहा कि उन्हें लगभग ₹20 लाख का नुकसान हुआ है। उच्च न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार कर लिया, यह देखते हुए कि तोते वास्तव में अधिनियम के तहत तैयार की गई अनुसूची में शामिल हैं ।

Tags: Intresting CaseParrots damages anar Cropsकिसान की फसलरोचक मामला
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