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Datia MLA : रात में पूरा घटनाक्रम नाटकीय रूप से बदला, दतिया विधायक भारती की विधानसभा सदस्यता रद्द

सचिव ने देर रात आदेश जारी किया, कांग्रेस ने कोर्ट जाने का ऐलान किया

Manohar Pal by Manohar Pal
April 3, 2026
in State, Madhya Pradesh
Congress MLA Sentenced

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भोपाल। विधानसभा सचिवालय ने दतिया विधायक (Datia MLA)  राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया है। गुरुवार देर रात प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा सचिवालय पहुंचे। इसके बाद, चुनाव आयोग को एक औपचारिक पत्र सौंपने की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें भारती की सीट को रिक्त घोषित किया गया। जब शर्मा आदेश का मसौदा तैयार करवा रहे थे, तभी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री पी.सी. शर्मा और अन्य नेता विधानसभा परिसर पहुंचे। दोनों नेता सीधे प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा के कक्ष में गए और यह जानने की मांग की कि विधानसभा की कार्यवाही इतनी देर रात क्यों की जा रही है।

सचिव शर्मा बिना कोई जवाब दिए परिसर से चले गए। वह आदेश उसी रात देर से आधिकारिक तौर पर जारी किया गया। इस बीच, कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि भारती की सदस्यता समाप्त करने का यह कदम भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा रचा गया था। उनका तर्क है कि यह कार्रवाई गैर-कानूनी है और उन्होंने घोषणा की है, “हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।”

 

PCC चीफ बोले- भाजपा लोकतंत्र का अपहरण कर उसे नष्ट कर रही

इस मामले पर बात करते हुए PCC चीफ जीतू पटवारी ने शुक्रवार सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त किए जाने को कोर्ट में चुनौती देगी। एक कानूनी टीम जिसमें पार्टी के सदस्य और विवेक तन्खा, विवेक सिंह और कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ अधिवक्ता शामिल हैं। फिलहाल इस मामले पर काम कर रही है और कोर्ट के समक्ष इस मामले को पेश करने के लिए तैयार है।

पटवारी ने जोर देकर कहा कि भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के मार्गदर्शन में काम करते हुए, सक्रिय रूप से लोकतंत्र को खत्म करने में लगी हुई है। उन्होंने बताया कि पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा से जुड़ा एक मामला जो “पेड न्यूज़” के आरोपों से संबंधित है, अभी भी विधानसभा के समक्ष लंबित है। इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि जहां बीना विधायक निर्मल सप्रे के मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, वहीं राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त कर दी गई है, जबकि उनके पास अपील दायर करने के लिए अभी भी समय उपलब्ध था।

Patwari
Patwari

मंत्री का जवाब: घोटाले के मामले का चुनावों से कोई लेना-देना नहीं

राज्य मंत्री विश्वास सारंग ने जीतू पटवारी के आरोपों पर पलटवार किया। सारंग ने कहा कि जिस घोटाले की बात हो रही है, उसका राज्य चुनावों से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने बताया कि भारती को इस मामले में दोषी ठहराया गया था और तीन साल जेल की सज़ा सुनाई गई थी। सारंग ने ज़ोर देकर कहा कि जिस घटना के चलते यह सज़ा हुई, वह BJP के शासनकाल में नहीं, बल्कि पिछली कांग्रेस सरकार के समय हुई थी। भारती ने विश्वासघात किया और बाद में इसका दोष अदालत पर मढ़ दिया।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of the People Act) में साफ़ तौर पर कहा गया है कि यदि किसी विधायक को दो साल या उससे ज़्यादा की जेल की सज़ा होती है, तो उसकी सदस्यता तुरंत रद्द हो जाएगी। इसके अलावा, ऐसा व्यक्ति छह साल तक चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाता है।

सारंग ने कहा कि जीतू पटवारी और पी.सी. शर्मा अब विधानसभा के सदस्य नहीं रहे। सही मायनों में, पटवारी और शर्मा ऐसी गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। जैसे कि स्थानीय कॉलोनियों के मामलों में दखल देना जो अधिकारियों पर अनुचित दबाव डालने और सरकारी कामकाज में बाधा डालने के बराबर हैं। उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए।

 

राज्यपाल यदि भारती को कोई राहत नहीं देते तो चुनाव होना तय

अदालत ने कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को अपील दायर करने के लिए 60 दिनों का समय दिया है। यदि भारती इस अवधि के भीतर किसी ऊपरी अदालत से राहत पाने में असफल रहते हैं, तो दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना तय है। दतिया विधानसभा सीट के रिक्त होने के संबंध में औपचारिक सूचना चुनाव आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय को भेज दी गई है।

अब चुनाव आयोग को यह तय करना है कि मध्य प्रदेश की इस विधानसभा सीट के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा मौजूदा अपील अवधि समाप्त होने के बाद की जाए, या उससे पहले ही चुनाव की तैयारियों के लिए निर्देश जारी कर दिए जाएं। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, विधानसभा की कोई भी रिक्त सीट छह महीने के भीतर भरी जानी अनिवार्य है।

Read Also- दतिया विधायक राजेंद्र भारती भेजे गए तिहाड़ जेल, MP-MLA कोर्ट ने लैंड डेवलपमेंट बैंक घोटाले में ठहराया दोषी

 

प्रधान सचिव दिल्ली से लौटे, रातों-रात पूरी हुईं सभी औपचारिकताएं

गुरुवार सुबह 11:00 बजे दिल्ली स्थित MP-MLA अदालत ने विधायक राजेंद्र भारती को 27 साल पुराने ‘फिक्स्ड डिपॉज़िट’ (FD) गबन के मामले में तीन साल जेल की सज़ा सुनाई। अदालत के इस फ़ैसले के बाद, विधानसभा सचिवालय ने शुरू में यह संकेत दिया था कि चूंकि अदालत ने भारती को अपील दायर करने के लिए समय दिया है। इसलिए उनकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द नहीं की जाएगी। हालाँकि, रात होते-होते पूरा घटनाक्रम नाटकीय रूप से बदल गया। विधानसभा के प्रधान सचिव अरविंद शर्मा गुरुवार को दिन के समय दिल्ली में ही मौजूद थे। उन्होंने वहाँ विपक्ष की एक बैठक में हिस्सा लिया। इसके बाद, वे शाम को भोपाल लौट आए और विधानसभा परिसर पहुँचे।

Tags: Datia MLADatia MLA Rajendra BhartiMP newsRajendra Bharti Assembly membership revokedदतिया विधायक राजेंद्र भारतीविधानसभा सदस्यता रद्द
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