एयर टिकट रिफंड नए नियम : क्या आपने कभी जल्दबाजी में फ्लाइट की टिकट बुक कर दिया और बाद में महसूस किया की तारीख गलत है, नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर ट्रैवलिंग का प्लान ही बदल गया। यह सब किसी सर दर्द से काम नहीं होता। रिफंड का झंझट, भारी भरकम कैंसिलेशन चार्जेस और हफ्तों तक रिफंड के पैसों का इंतजार। लेकिन अब यह सब नहीं होगा। जी हां, DGCA ने हाल ही में एयर टिकट रिफंड नए नियम और कैंसिलेशन के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। इस नए बदलाव ने भारत में हवाई यात्रियों को बहुत बड़ी राहत दी है।
DGCA फ्लाइट नए नियम 2026 के अंतर्गत अब यात्री बुकिंग के 48 घंटे के भीतर टिकट बिना किसी कैंसिलेशन चार्ज के रद्द कर सकता है। चाहे तो जानकारी को बदल सकता है और टिकट को नई तिथि और नए समय पर फिर से बुक कर सकता है। यदि गलती से टिकट बुक कर ली और प्लान बदल गया तो दो दिन तक सेफ्टी विंडो का लाभ लेते हुए बिना पेनल्टी टिकट कैंसिल कर सकता है। मतलब टिकट कैंसिलेशन वह भी फुल रिफंड के साथ।
क्या है एयर टिकट रिफंड नया नियम?
DGCA ने हाल ही में एयर टिकट रिफंड नए नियम लागू किए हैं इन नए नियमों का विवरण इस प्रकार है।
48 घंटे के भीतर फ्री कैंसिलेशन: यदि कोई यात्री एयरलाइंस से सीधे टिकट बुक करता है तो बुकिंग के 48 घंटे के भीतर वह टिकट कैंसिल कर सकता है। अथवा टिकट के समय या प्लान में बदलाव कर सकता है। वह भी बिना कैंसिलेशन फी या पेनल्टी के। यदि यात्री इसी टिकट पर दूसरी फ्लाइट लेना चाहता है लेकिन फ्लाइट का किराया ज्यादा है तो अब उसे केवल किराए के बीच का अंतर चुकाना होगा।
नाम मे गलती 24 घंटे में फ्री सुधार : यदि यात्री ने एयरलाइन की वेबसाइट से टिकट बुक किया है। टिकट बुक करते समय नाम में किसी प्रकार की कोई गलती कर दी है तो अब 24 घंटे के भीतर बिना टिकट कैंसिल किये केवल नाम में सुधार किया जा सकता है। वह भी बिना किसी शुल्क के। इसके साथ ही छोटी-छोटी मानवीय गलतियों पर भी अब कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
ट्रैवल पोर्टल या एजेंट से बुकिंग होने पर: यदि किसी यात्री ने ट्रैवल पोर्टल या एजेंट से बुकिंग की है तो एयरलाइन ही रिफंड की पूरी जिम्मेदारी लेगा। कैसी भी स्थिति में एयरलाइन को 14 वर्किंग डेज के भीतर रिफंड पूरा करना होगा। 48 घंटे के सुधार के नियम केवल एयरलाइन वेबसाइट से टिकट बुक करने पर ही लागू होंगे। एजेंट से बुक या थर्ड पार्टी से बुक करने पर लागू नहीं माने जाएंगे।
मेडिकल इमरजेंसी में मदद : फ्लाइट टिकट बुक करने के बाद यदि किसी यात्री की तबीयत या उसके परिवार वालों की तबीयत खराब हो जाती है और अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है तो एयरलाइन को अब पूरा रिफंड या क्रेडिट वैल्यू देना होगा। हालांकि इसका पूरा निर्णय फिटनेस डॉक्यूमेंट के आधार पर लिया जाएगा।

DGCA के नए फ्लाइट रूल कब और कैसे लागू होंगे?
- DGCA के एयर टिकट रिफंड नए नियम डोमेस्टिक उड़ानों और इंटरनेशनल फ्लाइट दोनों पर लागू होंगे।
- डोमेस्टिक उड़ान के लिए बुकिंग और उड़ान में 7 दिनों का गैप होना चाहिए।
- वहीं इंटरनेशनल फ्लाइट्स में टिकट बुकिंग और यात्रा दिन में 15 दिन का गैप होना चाहिए।
- हालांकि टिकट बुक करने के 48 घंटे के भीतर ही यह नियम लागू होंगे उसके बाद कैंसिलेशन फीस भरनी पड़ेगी।
- रिफंड टाइमलाइन की बात करें तो क्रेडिट कार्ड से हुई पेमेंट का रिफंड को 7 दिन में किया जाएगा।
- कैश देकर ली हुई टिकट का रिफंड कैश में ही होगा।
- रिफंड में सारे टैक्स और चार्ज वापस किए जाएंगे चाहे बेस किराया नॉन रिफंडेबल हो या ना हो।
DGCA एयर टिकट रिफंड नए नियम से क्या फायदे होंगे?
- DGCA एयर टिकट रिफंड नए नियम की वजह से अब गलत बुकिंग की चिंता खत्म हो जाएगी।
- यात्रियों को 48 घंटे का समय लुक इन पीरियड में मिलेगा ।
- ज्यादातर मामलों में अब टिकट कैंसिलेशन फीस बच जाएगी ।
- यह नए नियम यात्रियों के हित में होंगे।
- अब एयरलाइंस को टैक्स सहित पूरा रिफंड देना होगा।
- इस नए नियम की वजह से ग्राहकों का एयरलाइन पर ज्यादा विश्वास बढ़ेगा और टिकट कैंसिलेशन और रिफंड का झंझट खत्म हो जाएगा।
कुल मिलाकर DGCA ने अब एयर टिकट रिफंड नए नियम लागू कर दिए हैं, जिसकी वजह से टिकट कैंसिल करना, टिकट में सुधार करना आसान हो गया है। अब यात्रियों को लंबे समय तक रिफंड का इंतजार नहीं करना होगा। कैंसिल करने के दौरान कैंसिलेशन शुल्क और पेनल्टी का टेंशन भी नहीं होगा। यह नियम उन लोगों के लिए खास होगा जो गलती से टिकट बुक कर बैठे हैं या अंतिम पल में ट्रैवलिंग की योजना बदलने लिए मजबूर हो जाते हैं।

