2013 Patna bombings: साल 2013 में पटना के गांधी मैदान में हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामने में NIA कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है जिसमें 9 आतंकियों का सजा सुनाई गई है। इन 9 आतंकियों में से 4 को जज गुरविंदर सिंह ने फांसी की सजा सुनाई है। जबकि दो दोषियों को उम्र कैद की सजा दी गई है। इसके अलावा बाकि दोषियों को 10 साल की सजा सुनाई गई है।
कैसे और कब हुआ था पटना ब्लास्ट (2013 Patna bombings)-
27 अक्टूबर 2013 को, भाजपा के प्रधान मंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के लिए एक विशाल चुनावी रैली में आयोजन बिहार के पटना शहर में किया गया था। इस रैली को “हुंकार” रैली नाम दिया गया था जिसमें अनुमानित 300,000 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। इस रैली में आठ बम विस्फोटों को अंजाम दिया गया था जिसमें छह लोग मारे गए थे इसके अलावा और 85 अन्य लोग घायल हुए थे।
विस्फोटों की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली थी लेकिन विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की जांच से पता चलता था कि इसमें इंडियन मुजाहिदीन दोषी थे। यह सभी धमाके रैली स्थल के आसपास हुए थे, दो बम उस मंच के 150 मीटर के भीतर फट गए जहां से मोदी ने अपना भाषण दिया था। आखिरी बम दोपहर 12.25 बजे – मोदी और भाजपा के शीर्ष नेताओं के मंच पर आने से 20 मिनट पहले फोडद्या गया था। बाद में आयोजन स्थल के पास चार जिंदा बम मिले जिन्हें फोड़ने का प्लान था।
कौन थे 2013 Patna bombings के मुख्य आरोपी –
- उमर सिद्दीकी – 120B/302 IPC
- अजहरुद्दीन – 121/121A IPC, 18,19,20 UAPA ACT
- नोमान अंसारी – 302/34 IPC
- हैदर अली उर्फ अब्दुल्लाह उर्फ ब्लैक ब्यूटी – 120B/302 IPC
- मोहम्मद मोजिबुल्लाह अंसारी – 307/34/121/121A, 3/5 EXPLOSIVE ACT, 16/18/20 UAPA ACT
- इम्तियाज अंसारी उर्फ आलम – 120B/302 IPC
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