भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा देश की बड़ी पेमेंट ट्रांजेक्शन कंपनीओं में एक Paytm पर भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। RBI ने पेटीएम पर पेमेंट एंड सेटेलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 (PSS Act) के प्रावधानों का उल्लंघन करने आरोपा लगया है।
इसके अलावा हर साल प्रेषण की निर्धारित सीमा का उल्लंघन करने के लिए वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज पर भी RBI ने पेटीएम पर 27.8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
केंद्रीय बैंक द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, यह नोट किया गया था कि प्राधिकरण के अंतिम प्रमाण पत्र जारी करने की मांग करने वाले पेटीएम भुगतान बैंक के आवेदन में इसकी तथ्यात्मक स्थिति नहीं थी। आरबीआई ने बयान में कहा गया, “यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और किसी भी लेनदेन या अपने ग्राहकों के साथ किए गए समझौते की वैधता पर उच्चारण करने का इरादा नहीं है।”
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 20 अक्टूबर को कहा कि उसने कुछ उल्लंघनों के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) पर 1₹ एक करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया ताकि भविष्य में किसी भी पेमेंट कपंनी द्वारा ऐसी चीजें ना की जा सकें।