17 मार्च 2023, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC ने रूस राष्ट्रपति Vladimir Putin के खिलाफ वॉर क्राइम के आरोप में अरेस्ट वारंट जारी किया।

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ICC ने क्यों दिया Vladimir Putin को अरेस्ट वारंट

ICC का कहना है कि राष्ट्रपति Vladimir Putin  को वॉर क्राइम के आरोपी है। इसके साथ ही अन्य जानकारियों के अनुसार Vladimir Putin के पास यूक्रेन से बच्चों को किडनैप करके रूस भेजे जाने की जानकारी थी।

ये ही नही सुत्रों से यह जानकारी मिली है कि बच्चों को किडनैप किए जाने के कुछ मामलों में पुतिन सीधे-सीधे इन्वॉल्व थे।

इन सब मामलों की जानकारी होने के बावजूद पुतिन ने अपने सैन्य अधिकारियों और लोगों को ऐसा करने से नहीं रोका|

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ICC के वारंट जारी होने के बाद क्या व्लादिमीर पुतिन गिरफ्तार होंगे?

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व्लादिमीर पुतिन रूस जैसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति हैं और दुनिया के टॉप पावरफुल नेताओं में से एक हैं। सुत्रों के हिसाब से रूस में रहते हुए उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती ।

वहीं, Vladimir Putin अगर रूस के बाहर किसी दूसरे देश में जाते हैं तो उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है। हालांकि, पुतिन के विदेश दौरे पर कई तरह के अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध हैं।

इस कारण से शायद ही संभव हो पाए कि Vladimir Putin रूस के बाहर किसी दूसरे देश के दौरे पर जाएंगे।

भारत आने पर Vladimir Putin क्यों नही हो सके गिरफ्तार ?

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बता दे कि सोमवार को ​रूस राष्ट्रपति Vladimir Putin भारत आए , उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और वे भारत—रूस वार्षिक सम्मेलन में शामिल भी हुए।

इसके साथ ही ICC के वारंट जारी होने के बाद भारत आने पर Vladimir Putin गिरफ्तार नहीं हो सके।

इसके कुछ कारण स्पष्ट है, ​क्योंकि भारत ICC के सदस्य देशों में शामिल नहीं है। और न ही भारत ने 1998 के रोम समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसलिए ICC ने जो वारंट जारी किया है, वो भारत मे लागू नही हो सकता है।

अगर भारत ICC का सदस्य होता तब भी ऐसा मुमकिन नही होता ​क्योंकि ICC का वारंट उसके सदस्य देशों के लिए भी एक सलाह की तरह होता है।

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