मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही विधानसभा के अगले सत्र में ‘लव जिहाद’ के खिलाफ एक कानून लाने जा रही है। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को जानकारी दी कि मध्‍यप्रदेश कानून लव जिहाद के दोषियों को पांच साल के कठोर कारावास की सजा देगा। लवजिहाद के इस कानून को विधानसभा के अगले सत्र में पेश किया जाएगा।

मंत्री ने कहा, “हम मध्य प्रदेश की स्वतंत्रता विधेयक, 2020 को धर्म विधेयक पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। जिसमें लव जिहाद के खिलाफ 5 साल के कठोर कारावास का प्रावधान होगा। हम यह भी प्रस्ताव कर रहे हैं कि ऐसे अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध घोषित किया जाए।”

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