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अब सरकार रखेगी डिजिटल प्‍लेटफॉर्म पर नजर, 36 घंटे में हटाना होगा आपत्ति जनक कंटेंट, इन शर्तों का करना होगा पालन

25 फरवरी को भारत सूचना प्रौद्योगिकी ने सोशल मीडिया और ओटीटी प्‍लेटफॉर्म के लिए नए नियम लागू करने कि घोषण की है इन नए नियमों के अनुसार सोशल मीडिया और ओटीटी प्‍लेटफार्म पर कोई आपत्ति जनक कंटेंट पर कानूनी आदेश के बाद 36 घंटे के अंदर इस पर कार्यवाही की जाएगी।

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज ओटीटी और सोशल मीडिया प्‍लेटफार्म के बारे में नियमो की घोषणा करते हुए कहा कि इसमे कोई दोराहा नहीं है कि डिजिटल प्‍लेटफॉर्म पर अश्‍लीलता परोसी जा रही है जिन पर रोक लगाना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया पर फेक न्‍यूजों के कारण देश मे अपराधिक मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते नजर आ रहे हैं।

यहां पढें ओटीटी और सोशल मीडिया कंटेंट पर जारी किए गए नए नियम-

  • सभी कंपनियों को शिकायरत निवारण की व्‍यवस्‍था करनी होगी, गलत सूचना कहां से शेयर की गई थी इसका स्‍त्रोत बताना होगा।
  • अश्‍लील सामग्री को 24 घंटे कें अंदर सोशल मीडिया से हटाना होगा।
  • कंपनियों को चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, चीफ ग्रीवांस ऑफिसर, चीफ नोडल ऑफिसर, की नियुक्ति करनी होगी।
  • सोशल मीडिया को दो भागों में बाटा जाएगा एक प्रमुख और द्वीतीय।
  • सभी सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म को मासिक रिपोर्ट प्रदान करनी होगी इसमें बताना होगा कि कितनी शिकायतें आयी और कितनी पर काम किया जा रहा है।
  • ओटीटी प्‍लेट फार्म के लिए सेंसर बोर्ड को नियुक्‍त किया जाएगा जिसमें अश्‍लील साम्रगी को हटाने का काम किया जाएगा।
  • सोशल मीडिया के लिए तीन स्‍तरीय कैटेगिरी बनेगी U, UA7, UA13
  • सोशल मीडिया पर फेक न्‍यूज भरी हुईं हैं, सोशल मीडिया पर उपयोग नफरत फैलाने के लिए किया जा रहा है सरकार का बयान।
  • सोशल मीडिया के कंटेट पर खास नजर रखी जाएगी।
  • आपत्ति जनक कंटेंट पर कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।

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