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Liquor Policy Case: Manish Sisodia की जमानत टली, जांच एजेंसी को भी नोटिस

Liquor Policy Case: मनीष सिसोदिया को CBI ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। वो इस समय तिहाड़ जेल में हैं। इसी कड़ी में Manish Sisodia की दिल्ली शराब नीति केस में ED और CBI जमानत मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई टल गई। अब CBI वाले केस में 24 मार्च और ED के केस में 25 मार्च को सुनवाई होगी। कोर्ट ने ED को भी नोटिस जारी किया है। वहीं, अब Manish Sisodia के वकील ने जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की है।

CBI को मिली Manish Sisodia की 14 दिन की रिमांड

सोमवार को कोर्ट ने CBI को फिर सिसोदिया की 14 दिन की रिमांड दे दी है।

  • जांच एजेंसी ने उन्हें 26 फरवरी को 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।
  • 27 फरवरी को एजेंसी ने Manish Sisodia को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने Manish Sisodia को 7 दिन (4 मार्च) की CBI रिमांड में भेज दिया। फिर 4 मार्च को अदालत ने एजेंसी को पूर्व डिप्टी CM की 2 दिन (6 मार्च) की कस्टडी दे दी थी।
  • वहीं, 6 मार्च की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने CBI ने कहा था कि Manish Sisodia की और रिमांड नहीं मांगी जा रही है, लेकिन अगले 15 दिनों में जरूरत पड़ने पर दोबारा कस्टडी मांगी जा सकती है।
  • इसके बाद कोर्ट ने सिसोदिया को 14 दिन (20 मार्च) की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था। यहां से उन्हें ED ने गिरफ्तार कर लिया था।
manish sisodia
credit: google

गौरतलब है कि CBI और ED दोनों ही शराब नीति केस की जांच कर रही हैं। फिलहाल Manish Sisodia 22 मार्च तक ED की कस्टडी में हैं। इसीलिए सोमवार को ED ने उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। स्पेशल जज एमके नागपाल ने 3 अप्रैल तक कस्टडी बढ़ा दी।

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मोबाइल डेटा एनालिसिस कर रही ED

ED ने कोर्ट में कहा था कि LG ने जब इस मामले की शिकायत की तो सिसोदिया ने अपना फोन बदल दिया था, लेकिन एजेंसी ने उनके मोबाइल डेटा को फिर से निकाल लिया है। अब एजेंसी उनके ईमेल और मोबाइल फोन से निकाले गए डेटा का एनालिसिस कर रही है। अभी हमें सिसोदिया से और सवाल पूछने हैं।

‘219 करोड़₹ के मनी ट्रेल का चला पता’

ED के वकील जोहैब हुसैन ने कहा था कि सिसोदिया के असिस्टेंट विजय नायर इस पूरी साजिश को कोऑर्डिनेट कर रहे थे। इस घोटाले में सरकारी तंत्र, बिचौलिये और कई अन्य लोग शामिल हैं। ये साजिश नायर, सिसोदिया, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता और कई दूसरे लोगों ने मिलकर रची। इस मामले में 219 करोड़ रुपए के मनी ट्रेल का पता चला है।

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जमानत के खिलाफ एजेंसी की दलील

सिसोदिया सरकार में इतने उच्च पद पर हैं कि वह आसानी से न केवल सबूतों को छिपा सकते हैं, बल्कि नष्ट भी कर सकते हैं।

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जमानत के लिए सिसादिया के वकील दयान कृष्णन की दलील

  • मोबाइल फोन सीज हो चुका है। अन्य फोन सेट को लेकर हम जवाब दे चुके हैं।
  • मनीष की पत्नी बीमार हैं और बेटा विदेश में पढ़ता है। पत्नी की देखभाल करने वाला कोई नहीं है।
  • CBI जांच में सहयोग कर रहे हैं, तलाशी में उनके खिलाफ कोई आपत्तिजनक सामग्री सामने नहीं आई है।
  • हिरासत में पूछताछ की अब आवश्यकता नहीं है और भागने का जोखिम नहीं है।
  • सिसोदिया एक लोक सेवक हैं, लेकिन दो अन्य लोकसेवक, जिनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है।
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