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राजधानी में बेकाबू कोरोना संक्रमण से सोमवार को 68 मौतें, घबराए प्रशासन ने लगाया 19 अप्रैल तक लॉकडाउन

राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमण बुरी तरह से बेकाबू हो गया है। सोमवार को भी 68 लोगों का कोविड गाइडलाइन के तहत अंतिम संस्कार किया गया। इसी बीच रोजाना अखबारों में छपती बेकाबू मौतों की खबरों और तस्वीरों के कारण जिला प्रशासन ने सोमवार से 6 दिनों के कोरोना कर्फ्यू का एलान कर दिया। जिला प्रशासन द्वारा लगाया गया ये लॉक डाउन 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। हालांकि इस दौरान कुछ जरूरी सेवाओं में छूट दी गई है।

गौरतलब है कि राजधानी में बेकाबू हुई कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम ही नहीं ले रही। और संक्रमण रोजाना नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। सोमवार को टेस्ट किए गए 5200 सैंपल में से 1456 सैंपल पॉजिटिव आए हैं। इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा 5 लोगों की मौत की जानकारी दी गई है। इस तरह से पॉजिटिव रेट 28 प्रतिशत से भी ज्यादा है। ऐसे में भोपाल में लॉकडाउन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है।

सोमवार को हुई क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में मिले सुझाव के आधार पर 13 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक 6 दिनों का लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। हालांकि इस दौरान कुछ गतिविधियों में जिला प्रशासन द्वारा छूट भी दी गई है।

केवल अधिमान्य पत्रकारों को ही कवरेज की छूट : 

इसी बीच जिला प्रशासन द्वारा केवल अधिमान्य पत्रकारों को ही खबरों की कवरेज करने की छूट दी गई है। दरअसल रोजाना अखबारों में कोविड गाइडलाइन के तहत होने वाले अंतिम संस्कारोंं की जानकारी आंकड़ों और तस्वीरों के साथ छापी जा रही है, जिसके कारण प्रशासन ने केवल अधिमान्य पत्रकारों को ही कवरेज की अनुमति दी है, जबकि राजधानी में बड़े मीडिया हाउस में कार्यरत कई बड़े पत्रकारों के पास अधिमान्यता नहीं है।

वरिष्ठ पत्रकार और प्रजातंत्र अखबार के स्थानीय संपादक धर्मेंद्र पैगवार की खबरों के अनुसार 11 अप्रैल को 53 लोगों का अंतिम संस्कार कोविड गाइडलाइन से हुआ। वहीं 10 अप्रैल को 49 लोगों की मौत कोविड से हुई है।वहीं सोमवार को 68 लोगों की मौत की खबर सूत्रों द्वारा सामने आई है। हालांकि विश्राम घाट से जुड़े हुए लोगों की मानें तो कोविड गाइडलाइन के तहत किए गए अंतिम संस्कार इससे भी ज्यादा हैं।

कोरोना कर्फ्यू में इन गतिविधियों पर रहेगी छूट:

1. दूसरे राज्यों और जिलों से आने वाला माल और सेवाओं का आवाजाही की छूट रहेगी।

2. अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी, मेडिकल और केमिस्ट शॉप।

3. किराना दुकान सामान की केवल होम डिलीवरी के लिए खुलेंगे।

4. पेट्रोल पंप, बैंक एवं एटीएम।

5. दूध एवं सब्जी की दुकानें तथा ठेले ।

6. उद्योगों से जुड़े लोग मजदूर।

7.एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, टेलीकम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, होम डिलीवरी सेवाएं, दूध।

8. राज्य और केंद्र शासन के अधिकारी कर्मचारी। 

9. इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, कारपेंटर आदि के द्वारा सेवा प्रदान के लिए आवागमन।

10. कंस्ट्रक्शन साइट पर रुके हुए मजदूर।

11.किसान और कृषि संबंधित सेवाएं।

12. परीक्षा केंद्र आने एवं जाने वाले छात्र, शिक्षक और परीक्षा केंद्र से जुड़े कर्मचारी।

13. बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने जाने वाले नागरिक।

14. आईटी कंपनियों, बीपीओ, मोबाइल कंपनियों का सपोर्ट यूनिट।

15. हॉकर्स और मीडिया कर्मी

16. होटल केवल इन रूम डायनिंग व्यवस्था के साथ।

इन जगहों पर रहेगी पाबंदी:

1. धार्मिक स्थल

2. शराब की दुकानें

3. रेस्टोरेंट, दुकानें और बाजार

4. जरूरी सेवाओं को छोड़कर ऑफिस।

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