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SC ने ‘भ्रामक’ विज्ञापनों के लिए पतंजलि आयुर्वेद (Patanjali Ayurved) को अवज्ञा ​​नोटिस जारी किया।

Mohit Verma by Mohit Verma
April 10, 2026
in Health
Patanjali
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सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद (Patanjali Ayurved) और उसके अधिकारियों को चिकित्सा की किसी भी प्रणाली के प्रतिकूल किसी भी रूप में मीडिया बयान देने के प्रति आगाह किया है

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड (Patanjali Ayurved limited) को निर्देश दिया कि वह अपने उत्पादों का कोई भी विज्ञापन जारी न करे, जो नियमों के तहत निषिद्ध बीमारियों और रोगों को संबोधित करने के लिए हैं।

शीर्ष अदालत ने कंपनी (Patanjali) और उसके निदेशक आचार्य बालकृष्ण को अदालत के नवंबर 2023 के आदेश का उल्लंघन करने के लिए अवमानना ​​​​नोटिस भी जारी किया, जिसमें कंपनी को आधुनिक चिकित्सा के खिलाफ कोई भी प्रतिकूल बयान देने से रोक दिया गया था।

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न्यायमूर्ति हिमा कोहली और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) द्वारा अदालत में लाई गई विज्ञापन सामग्री दिखाए जाने के बाद यह आदेश पारित किया, जिसने 2022 में एलोपैथी और आधुनिक चिकित्सा को अपमानित करने और कानून के विपरीत बीमारियों के इलाज के बारे में भ्रामक दावे करने के लिए पतंजलि (Patanjali) के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

SC ने पतंजलि (Patanjali) को ये आदेश सुनाया:

पीठ ने कहा, ”आपका बयान कागज़ के लायक नहीं था। आपने कोर्ट को हल्के में लिया. इस न्यायालय ने आपको आपके द्वारा दिये गये बयान से बाध्य कर दिया है।”

पीठ ने पतंजलि (Patanjali)और उसके निदेशक को अवमानना ​​नोटिस जारी करते हुए तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा। “उक्त विज्ञापन/प्रेस कॉन्फ्रेंस 21 नवंबर, 2023 को हमारे आदेश पारित होने के बाद जारी की गई थी। प्रथम दृष्टया इस न्यायालय का मानना ​​है कि प्रतिवादी (Patanjali) 21 नवंबर, 2023 को इस न्यायालय को दिए गए वचन का उल्लंघन कर रहा है।”

आगे पढ़िए: आयुषमंत्रालय ने पतंजलि कोरोना दवा पर लगाई रोक सामने रखीं कई शर्तें

आईएमए ने दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 में प्रिंट मीडिया में जारी किए गए विज्ञापनों के साथ-साथ 22 नवंबर, 2023 को पतंजलि के निदेशक बालकृष्ण के साथ योग गुरु रामदेव द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का उत्पादन किया, जिसके एक दिन बाद अदालत ने अपने वकीलों के माध्यम से पतंजलि द्वारा दिए गए एक उपक्रम को दर्ज किया। इसके बाद, इसकी प्रणाली की प्रभावकारिता पर या किसी अन्य चिकित्सा प्रणाली के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया जाएगा।

इसके अलावा, कोर्ट को 15 जनवरी को एक गुमनाम शिकायत भी मिली, जिसमें 7 जनवरी की दो प्रेस क्लिपिंग संलग्न की गई थीं, जहां पतंजलि ने दावा किया था कि उसके उत्पाद “एलोपैथी की रासायनिक-आधारित सिंथेटिक दवाओं से अधिक प्रभावी हैं”।

“आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। इन विज्ञापनों को देखने से हमें यही मिलता है। तथ्य यह है कि आप अपना उत्पाद लोगों को “स्थायी राहत” के रूप में बेच रहे हैं। यह अपने आप में भ्रामक और कानून का उल्लंघन है,” पीठ ने टिप्पणी की।

न्यायालय ने आगे निर्देश दिया, “प्रतिवादी (Patanjali) को उसके द्वारा निर्मित और विपणन किए गए उत्पादों के विज्ञापन से रोका जाता है, जिनका उद्देश्य ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) ACT, 1954 में बीमारियों/विकारों के रूप में निर्दिष्ट बीमारियों को संबोधित करना है।”

इस अधिनियम की धारा 3 किसी भी जीवनशैली संबंधी बीमारियों जैसे रक्तचाप (blood pressure), मधुमेह (diabetes), गठिया (arthritis), अस्थमा (asthma), सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस (cervical spondylitis), मोटापा (obesity), हृदय रोग आदि के निदान, इलाज, शमन, उपचार या रोकथाम का दावा करने वाले किसी भी विज्ञापन पर रोक लगाती है।

अदालत ने मामले को 19 मार्च को सुनवाई के लिए पोस्ट किया और रजिस्ट्री से बालकृष्ण को कार्यवाही में एक पक्ष के रूप में जोड़ने के लिए कहा।

आगे पढ़िए: Baba Ramdev’s Patanjali Launches Ayurvedic Medicine That Claims To Cure Coronavirus

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Tags: Patanjali
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