HUL GST Notice: देश की प्रमुख एफएमसीजी कंपनियों में से एक हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) को साल 2024 के शुरुआत के साथ ही तगड़ा झटका लगा है। कंपनी ने जानकारी दी कि उसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स विभाग ने 447.50 करोड़ रुपए का नोटिस प्राप्त हुआ है। जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए गए इस नोटिस में डिमांड और पेनाल्टी दोनों शामिल है। इस खबर के बाद मंगलवार को HUL के शेयर में 1.25 फीसदी की गिरावट देखी गई।
HUL GST Notice
शेयर बाजार को दी गई जानकारी के मुताबिक प्राप्त हुए नोटिस पर कंपनी आगे अपील कर सकती है। ऐसे में पहले इसका आकलन किया जाएगा और इसके बाद कंपनी आगे फैसला करेगी। HUL देश की बड़ी उपभोक्ता (FMCG) कंपनियों में से एक है जो लक्स, लाइफबॉय(HUL GST Notice), रिन, पॉन्ड्स, डब, सर्फ एक्सेल जैसे चर्चित ब्रांड्स की मूल कंपनी है।
कंपनी को क्यों मिला नोटिस?(Why did the company get the notice)
#SwadeshExclusive | HUL को लेकर बड़ी खबर, मार्जिन स्ट्रक्चर में बदलाव के फैसले के खिलाफ डिस्ट्रीब्यूटर्स ने बुलाई बैठक: सूत्र
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— ET Now Swadesh (@ETNowSwadesh) December 29, 2023
HUL को देश के अलग-अलग जीएसटी जोन से जीएसटी क्रेडिट, सैलरी, अलाउंस आदि के मुद्दे पर कुल पांच नोटिस मिले हैं। यह सभी नोटिस शनिवार और रविवार यानी 30 और 31 दिसंबर को प्राप्त हुए हैं। वहीं कंपनी ने पहले वर्किंग डे यानी 1 जनवरी, 2024 को इस नोटिस(HUL GST Notice) की जानकारी सार्वजनिक की है। जीएसटी द्वारा जारी किए गए 447 करोड़ रुपए के नोटिस में से सबसे बड़ी राशि मुंबई ईस्ट शाखा की है। इस जोन ने 372.82 करोड़ रुपए की राशि पर 39.90 करोड़ रुपए के जुर्माने सहित सैलरी टैक्स की मांग की है।
कंपनी ने क्या कहा?(What did the company say)
एचयूएल ने कहा, कंपनी को ऑर्डर क्रमश- 30 दिसंबर, 2023 और 31 दिसंबर, 2023 को प्राप्त हुए थे और सूचना आज यानी 1 जनवरी, 2024 को जमा की जा रही है, जो ऑर्डर प्राप्त होने के बाद पहला कार्य दिवस है. इसमें संयुक्त आयुक्त, सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुंबई पूर्व से 372.82 करोड़ रुपये की राशि और 39.90 करोड़ रुपये(HUL GST Notice) के जुर्माने सहित वेतन पर कर की मांग शामिल है.
इसके अलावा, कमर्शियल टैक्स अधिकारी, बेंगलुरु के उप आयुक्त ने भी कहा है. 8.90 करोड़ रुपये की अतिरिक्त जीएसटी क्रेडिट और 89.08 लाख रुपये के जुर्माने के आधार पर कर की मांग जारी की गई. हरियाणा के सोनीपत, रोहतक के उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारी ने एक मांग आदेश जारी किया है, जिसमें 12.94 करोड़ रुपये की जीएसटी क्रेडिट राशि को अस्वीकार कर दिया गया है और 1.29 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
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