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Vehicle Ownership Transfer: कार बेचने के बाद न भूले Ownership Transfer कराना , पड़ सकता है आपको भारी

Vehicle Ownership Transfer

Vehicle Ownership Transfer: एक Vehicle खरीदते वक़्त उस गाड़ी की ओनरशिप हमें मिल जाती है। फिर भविष्य में यदि हम उस गाड़ी को किसी को बेच दे तो गाड़ी तो बिक जाती है लेकिन उसकी ओनरशिप हमारे पास ही रह जाती है।

जिससे उस गाड़ी के साथ हमेशा के लिए आपका नाम जुड़ जाता है। ऐसे में आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जी हां, गाड़ी बेचने के बाद भी यदि उसकी ओनरशिप आपके पास है तो ये काफी नुकसान दायक हो सकता है।

Ownership Transfer

फिर यदि कभी भी भविष्य में कभी भी उस गाड़ी का चालान कटता है तो उसका जुर्माना सीधा आपके खाते में ही जाएगा, क्योकि आप उस गाड़ी के ओनर है। तो यदि आपने भी अपनी गाड़ी बेचने के बाद Vehicle Ownership Transfer नहीं की है तो आज ही करे।

जानिए कैसे कर सकते है आप Vehicle Ownership Transfer और क्या होगी इसकी प्रक्रिया ?

इन स्तिथियो में करनी होती है Vehicle Ownership Transfer

Ownership Transfer

  • गाड़ी की बिक्री – यदि आपने अपनी गाड़ी किसी को बेचीं है तो तुरंत गाड़ी की ओनरशिप प्रकिया द्वारा ओनरशिप दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर दे।
  • यदि गाड़ी के मालिक की मृत्यु हो जाये – गाड़ी के मालिक की मृत्यु के बाद उसकी ओनरशिप मालिक के वारिस को दी जाएगी।
  • गाड़ी की नीलामी – यदि आपकी गाड़ी की नीलामी होती है तो भी आपको अपनी ओनरशिप नए मालिक को ट्रांसफर करनी होती है।

कैसे होगी Vehicle Ownership Transfer

Vehicle Ownership Transfer

credit: google

आपको ऊपर दी हुई तीनों स्तिथियो में अलग अलग फॉर्म भरना होगा जैसे –

गाड़ी की बिक्री की स्तिथि में: यदि आपने गाड़ी बेचीं है और ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे है तो आपको दोनों पार्टियों को फॉर्म 29 भरकर RTO ऑफिस में जमा करना होगा। इसके अलावा यदि एक ही राज्य में रहने वाले व्यक्ति को गाड़ी बेचीं है तो आपको फॉर्म 30 और फॉर्म 1 भरना होगा। ये फॉर्म 14 दिन के अंदर भरकर RTO ऑफिस में जमा करना होगा।

फॉर्म 1 के साथ आपको कई दस्तावेज जैसे टैक्स सर्टिफिकेट, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट,फोटो, एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, गाड़ी के इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स और गाड़ी के चेसिस और इंजन की डिटेल्स आदि देने होंगे। ये तीनो फॉर्म 1 , 29 और 30 Vehicle Ownership Transfer करने के लिए होते है।

यदि गाड़ी के मालिक की मृत्यु हो जाये: इस स्तिथि में आपको फॉर्म 31 भरना होगा। फॉर्म 31 में गाड़ी के मालिक के वारिस के पास Vehicle Ownership Transfer करने का एप्लीकेशन है। ये फॉर्म 3 महीने के अंदर RTO ऑफिस में जमा करना होता है।

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गाड़ी की नीलामी: इस स्तिथि में फॉर्म 32 भरकर RTO ऑफिस में जमा करना होता है। फॉर्म 32 में गाड़ी खरीदने वाले को Vehicle Ownership Transfer देने का एप्लीकेशन होता है।

परिवहन वेबसाइट में जाकर कर सकते है Vehicle Ownership Transfer

Ownership Transfer

  • परिवहन वेबसाइट पर लॉगिन करे।
  • एनआईसी की लिंक मिलेगी।
  • ऑनरशिप ट्रांसफर पर क्लीक करे (जिसने गाड़ी बेचीं है वो) ।
    दिए गए फॉर्म को भरे।
  • बेचने वाले के आधार से उसका डाटा, लाइसेंस की तरह ही उठा लिया जाएगा।

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