शुक्रवार को एक आदेश में, गृह मंत्रालय ने देशव्यापी तालाबंदी को 17 मई तक बढ़ा दिया है। एमएचए ने अब जिलों के वर्गीकरण के आधार पर कई गतिविधियों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में करने की अनुमति दी है। आदेश में उल्लिखित निर्देश 4 मई से लागू होंगे।
रेड जोन क्षेत्रों में घातक वायरस के संचरण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए विस्तारित लॉकडाउन के दौरान सबसे कड़े प्रतिबंधों को देखा जाएगा। परन्तु कुछ ऐसी कामों की इजाजत दी गई जो आप रेड जोन में रहकर भी कर सकते हैं।
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यहां उन गतिविधियों की सूची दी गई है जो रेड जोन क्षेत्रों के लए आवश्यक हैं:
- व्यक्तियों एवं वाहनों की सीमित गतिविधयों के तहत छूट दी गई है। रेड जोन में चार पहिए वाले वाहन में वाहन चालक के अलावा दो व्यक्ति और दोपहिया वाहनों के किसी भी व्यक्ति को बिठाने की अनुमति नही हैं।
- विशेष आर्थिक क्षेत्र, निर्यात-उन्मुख इकाइयाँ, औद्योगिक क्षेत्र / टाउनशिप जो शहरी क्षेत्रों में अभिगम नियंत्रण के साथ हैं, जो रेड जोन में आते हैं, उन्हें संचालन फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई है। आवश्यक वस्तुओं (चिकित्सा उपकरणों, फार्मास्यूटिकल्स) का निर्माण करने वाली विनिर्माण इकाइयों को भी रेड जोन में कार्य करने की अनुमति है।
- रेड जोन में, आईटी हार्डवेयर के निर्माण और पैकेजिंग सामग्री के निर्माताओं के साथ जूट उद्योग को संचालित करने के लिए आगे दिया गया है, बशर्ते कि सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन किया जाए।
- रेड जोन में पड़ने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों को केवल इन-सीटू निर्माण की अनुमति दी गई है जहां श्रमिक साइट पर उपलब्ध हैं। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण की भी अनुमति है।
- बैंक, एनबीएफसी, बीमा और पूंजी बाजार की गतिविधियों के साथ-साथ सहकारी समितियां रेड जोन में कार्य करेंगी।
- कोविद -19 रेड जोन के अंदर ऑटो रिक्शा, टैक्सी, नाई की दुकान, स्पा सैलून, जिलों के बीच बसों की आवाजाही इस सभी पर प्रति बंध है।
- कूरियर / डाक सेवाओं के अलावा, सार्वजनिक उपयोगिता कार्यालय (इंटरनेट सहित) रेड जोन में खुले रहेंगे।
- एमएचए आदेश आगे स्पष्ट करता है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी और आईटी-सक्षम सेवाएं, डेटा और कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सेवाओं, निजी सुरक्षा और सुविधा प्रबंधन सेवाएं, और स्व-नियोजित व्यक्तियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं चालू रहेंगी।
- लाल क्षेत्रों में पड़ने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियों की अनुमति दी गई है। इनमें मनरेगा कार्य, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और ईंट भट्टे शामिल हैं।
- आयुष योजना सहित सभी स्वास्थ्य सेवाओं को रेड जोन में संचालित करने की अनुमति दी गई है।