6 साल पहले हुए भोपाल- उज्जैन पैसेंजर ट्रेन 59320 (Bhopal Ujjain Train Blast) ब्लास्ट मामले पर लखनऊ कोर्ट ने फैसला सुना दिया हैं। आठ लोगों को इस मामले पर दोषी करार देते हुए मंगलवार यानी आज सजा सुनाई जाएगी।
24 फरवरी को कोर्ट द्वारा 8 लोगों को आरोपियों के रूप में गिरफतार किया गया था। जिन्हें अब जाकर पूरी तरह से दोषी मानते हुए सजा सुनायी जाएगी।
ऐसे हुई थीं घटना( Bhopal Ujjain Train Blast)
7 मार्च 2017 को भोपाल – उज्जैन पैसेंजर ट्रेन (Bhopal Ujjain Train Blast) मे आतंकियों द्वारा ब्लास्ट किया गया था। जिसमें करीब 10 लोग घायल हुए थे। उस समय लोगों ने खिड़की से कूद कर अपनी जान बचाई थी। शाजापुर के पास जबड़ी रलवे स्टेशन पर ये धमाका हुआ। जिसके बाद चारों तरफ अशांति का माहौल छा गया ।
केंद्र सरकार ने इस मामले की जांच की जिम्मेदारी NIA को सौपी थी । जिसके बाद NIA ने यूपी की लखनऊ कोर्ट में चार्जशीट पेश की।
ISIS संगठन से जुड़े थे आरोपी
आरोपियों के नाम मोहम्मद फैसल, गौस मोहम्मद, अजहर, आतिफ, मुजफ्फर दानिश , मीर हुसैन , आसिफ़ इकबाल और आतिफ ईरानी बताया जा रहा हैं। सभी को पुलिस ने एमपी और यूपी से गिरफ्तार किया। इसके साथ ही इनका एक साथी सैफुल्ला पुलिस द्वारा लखनऊ के काकोरी में एनकाउंटर में मारा गया। ये सभी आरोपी आतंकी संगठन ISIS से जुड़े हुए थे।
बता दे इन आरोपियों पर देश के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए हथियार, धन जुटाने और युद्ध , विस्फोट जैसी गतिविधियों की योजना बनाने के आरोप हैं।
मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश में पकड़े गए आरोपी
इनमे से आतंकी सैयद मीर हुसैन, मोहम्मद दानिश और आतिफ मुजफ्फर को मध्यप्रदेश पुलिस ने घटना के कुछ ही घंटों बाद पकड़ लिया। इन्हें भोपाल सेंट्रल जैल में रखा गया हैं। एक और आतंकी मोहम्मद खान को यूपी पुलिस द्वारा यूपी में ही गिरफ्तार किया गया। जो कि अभी लखनऊ जेल में हैं।
ISIS करवाता था देश के विरुद्ध कार्य
ISIS इन्टरनेट पर आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े वीडियो डाल कर युवाओ को आतंकी संगठन से जोड़ने का प्रयास करता था, और उनसे देश के विरुद्ध कार्य करवाने के प्रयासो में जुटा हुआ था। जिसके परिणाम स्वरूप भोपाल- उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट किया गया।
इस बात की जानकारी ATS के डिप्टी एसपी मनीष सोनकर ने दी थी। उन्होंने 8 मार्च 2017 को इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी।
Also read: NIA Raids These Southern States Over Coimbatore and Mangaluru Blast Case!! See Details…