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Home टॉप न्यूज़

मंदिर देवस्थानम बनाम प्रशासन: दीपम मुद्दे पर हाई कोर्ट का स्पष्ट आदेश

umesh kumar Mahto by umesh kumar Mahto
April 10, 2026
in टॉप न्यूज़
मंदिर देवस्थानम बनाम प्रशासन: दीपम मुद्दे पर हाईकोर्ट का स्पष्ट आदेश
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मद्रास हाई कोर्ट ने तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी की चोटी पर बने खंभे पर कार्तिगई दीपम जलाने का निर्देश देने वाले आदेश को जारी रखा है , और उस राज्य की कानून-व्यवस्था चिंताओं को खारिज कर दिया है । 

 मदुरै डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और मदुरै सिटी पुलिस कमिश्नर द्वारा दायर अपीलों के एक बैच का निपटारा करते हुए यह फैसला सुनाया, जस्टिस जी जयचंद्रन और KK रामकृष्णन की डिवीजन बेंच ने तिरुपरनकुंड्रम मुरुगन मंदिर के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर

मद्रास हाई कोर्ट का फैसला क्या कहता है?

यह अपीलें सिंगल जज जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के 1 दिसंबर के आदेश के खिलाफ थीं, जिन्होंने पहाड़ी की चोटी पर पत्थर के खंभे पर कार्तिगई दीपम के मौके पर रस्म के तौर पर दीया जलाने के निर्देश देने वाली याचिका को मंज़ूरी दिया गया था ।

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हालांकि, अधिकारियों द्वारा संभावित कानून-व्यवस्था की चिंताओं का आदेश देने के बाद इस आदेश को लागू नहीं किया गया।

डिवीजन बेंच के सामने विचार के लिए दो मुख्य सवाल उठे, कि क्या पत्थर के खंभे को हिंदुओं के लिए दीपस्तंभ माना जा सकता है, जिससे उन्हें कार्तिगई दीपम की रस्म के हिस्से के रूप में दीया जलाने का अधिकार मिले, और क्या दीया जलाने की अनुमति देने से पास के मुस्लिम तीर्थस्थल के अधिकारों का उल्लंघन होगा या उन  सबो पर कितना असर पड़ेगा।

No caste-based ban on public temple access

कोर्ट ने राज्य और दूसरे अपीलकर्ताओं द्वारा क्या अपनाये गए और किसकी आलोचना 

बेंच ने कहा कि यह “बेतुका और मानने में मुश्किल” है कि “इतना ताकतवर राज्य” यह दावा कर सकता है कि मंदिर की ज़मीन पर मंदिर द्वारा दीया जलाने से पब्लिक शांति भंग होगी।कोर्ट ने कहा कि ऐसी बात स्वीकार नहीं की जा सकती।जजों ने बहस के दौरान किए गए उस दावे की भी आलोचना की, जिसे उन्होंने “शरारती दलील” कहा, कि पत्थर का खंभा दरगाह का है।

DMK का आधिकारिक बयान

इसमें शामिल धार्मिक प्रथा पर ज़ोर देते हुए, बेंच ने कहा कि ऊँची जगह पर दीपक जलाने की प्रथा ताकि वह सभी हिंदू भक्तों को दिखाई दे, यह एक जानी-मानी प्रथा है।

कोर्ट ने कहा कि मंदिर मैनेजमेंट के पास कार्तिकई दीपम के मौके पर दीपक जलाने की भक्तों की रिक्वेस्ट को मना करने या उसमें देरी करने का “कोई  कारण नहीं था”।कानून-व्यवस्था की चिंताओं को बार-बार उठाए जाने पर, कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि सार्वजनिक शांति भंग होने का डर “कुछ नहीं, बल्कि आसानी से बनाया गया एक काल्पनिक भूत है।”

बेंच ने चेतावनी दी कि ऐसे बेबुनियाद डर सिर्फ़ “समुदायों के बीच अविश्वास पैदा करते हैं।”

सिंगल जज के फैसले को पूरी तरह से बरकरार रखते हुए, डिवीजन बेंच ने साफ तौर पर निर्देश दिया कि मंदिर देवस्थानम को “दीपाथून पर दीपक जलाना ही होगा।”

इसके साथ ही, कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने के लिए खास निर्देश जारी किए कि यह अनुष्ठान व्यवस्थित तरीके से और जगह को कोई नुकसान पहुंचाए बिना किया जाए।

राज्य सरकार और DMK की प्रतिक्रिया

Tamil Nadu DMK Government vs Governor controversy तमिलनाडु में सरकार बनाम गवर्नर: क्या है पूरा विवाद Tamil Nadu Tamizhagam controversy Explained RN Ravi MK Stalin

 

इस बीच, कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की पार्टी DMK ने कहा कि वह फैसले का अध्ययन करेगी।

पार्टी ने कहा, “सरकार आगे की कार्रवाई पर फैसला लेगी।”

पार्टी ने कहा, “DMK ने किसी भी दूसरी पार्टी के मुकाबले हिंदुओं के लिए ज़्यादा काम किया है। तमिलनाडु के लोग हमें 50 प्रतिशत से ज़्यादा वोट शेयर के साथ पहचानते हैं।”

CNN-News18 से बात करते हुए, तेलंगाना की पूर्व गवर्नर और भारतीय जनता पार्टी (BJP) की नेता तमिलिसाई सुंदरराजन ने भी इस फैसले की तारीफ की और कहा कि हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान किया गया है।

उन्होंने आगे कहा, “DMK सरकार अब बेनकाब हो गई है।”

इस मामले की शुरुआत हिंदू तमिल पार्टी के नेता रामा रविकुमार की एक याचिका से हुई थी, जिसमें पहाड़ी की चोटी पर बने खंभे पर कार्तिगई दीपम जलाने की इजाज़त मांगी गई थी।

और पढ़ें : मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के अवकाश नियमों में बड़े बदलाव का ऐलान किया

 

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