Rahul Gandhi sentenced to two years: सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है… वाले बयान से जुड़े मानहानि केस में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने गुरुवार को दोषी करार दिया।

इस फैसले के 27 मिनट बाद उसी कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई। इसके कुछ देर बाद उन्हें 30 दिन के लिए जमानत भी दे दी गई है। सुनवाई के दौरान राहुल कोर्ट में मौजूद थे।

राहुल ने कोर्ट में अपना पक्ष भी रखा। उनके वकील के अनुसार, राहुल ने कहा कि बयान देते वक्त मेरी मंशा गलत नहीं थी। मैने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी।

Rahul Gandhi sentenced to two years

इस मामले में राहुल गांधी पर 4 साल से मानहानि का केस चल रहा था। अदालत ने इससे पहले 17 मार्च को इस केस की सभी दलीलें सुनी थीं और निर्णय को सेफ रख लिया था। (Rahul Gandhi sentenced to two years)

राहुल IPC की धारा 500 में दोषी करार

राहुल को आईपीसी की धारा 500 के तहत दोषी करार दिया गया है। इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है। राहुल के वकील ने कोर्ट में कहा कि इस पूरी घटना में कोई घायल नहीं हुआ।

Rahul Gandhi sentenced to two years

इससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। इसलिए हम किसी तरह की दया की याचना नहीं करते हैं। (Rahul Gandhi sentenced to two years)

जानिए पूरा मामला

राहुल गांधी कर्नाटक के कोलार में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। यह उस वक्त की बात है जब 2019 के लोकसभा चुनाव भी नहीं हुए थे। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? (Rahul Gandhi sentenced to two years)

Rahul Gandhi sentenced to two years
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फिर चाहे वह नीरव मोदी हो या ललित मोदी हो या फिर नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी तीन बार इस केस की सुनवाई के लिए कोर्ट में पेशी के लिए आए थे। वे अंतिम बार अक्टूबर 2021 की पेशी के दौरान उन्होंने खुद को निर्दोष करार दिया था।

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अंतिम सांस तक केस लड़ेंगे – पूर्णेश 

यह केस सूरत पश्चिम के विधायक पूर्णेश मोदी ने दर्ज किया था। पूर्णेश का कहना था कि, राहुल गांधी ने हमारे समाज को चोर कहा था। (Rahul Gandhi sentenced to two years)

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चुनावी सभा में हमारे खिलाफ आरोप लगाए गए, जिससे हमारी और समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसी के चलते हम इस मामले को कोर्ट में लेकर आए। उन्होंने कहा था कि हम अंतिम सांस तक केस लड़ेंगे, हमें अपनी न्यायपालिका पर विश्वास है।

हालांकि, राहुल गांधी के वकील ने दलील दी थी कि पूर्णेशमोदी को इस मामले में पीड़ित पक्ष के रूप में शिकायतकर्ता नहीं होना चाहिए था, क्योंकि राहुल गांधी के अधिकांश भाषण में प्रधान मंत्रीको निशाना बनाया गया था, ना कि पूर्णेश मोदी को। (Rahul Gandhi sentenced to two years)

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