झांसी में जिंदा चूहे को जलाने का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने चार युवकों पर BNS धारा 325 में केस दर्ज किया, तीन गिरफ्तार। चौथे की तलाश जारी है। जांच तेज।

उत्तर प्रदेश के झांसी से पशु क्रूरता का एक बेहद विचलित करने वाला मामला सामने आया है। यहां कुछ युवकों पर एक जिंदा चूहे को रस्सी से बांधकर उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालने और आग लगाने का आरोप है। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में नाराजगी फैल गई।
मामले को गंभीरता से लेते हुए झांसी पुलिस ने चार युवकों के खिलाफ FIR दर्ज की है। पुलिस ने जुनैद कुरैशी, जीशान कुरैशी, आशिक कुरैशी और शफीक को आरोपी बनाया है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि चौथे आरोपी की तलाश जारी है।
यह मामला सिर्फ एक वायरल वीडियो तक सीमित नहीं है, बल्कि बेजुबान जीवों के साथ होने वाले व्यवहार और पशु क्रूरता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े करता है।
यह घटना झांसी के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के ओरछा गेट इलाके की बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, मामला कसाई मंडी क्षेत्र का है, जहां कुछ युवकों ने कथित तौर पर एक चूहे को पकड़कर उसके साथ बर्बरता की।
बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पहले चूहे को पिंजरे की मदद से पकड़ा। इसके बाद उसे रस्सी से बांधकर लोहे के गेट पर लटका दिया गया। आरोप है कि युवकों ने चूहे को डंडे से पीटा और फिर उस पर पेट्रोल या अन्य ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी।
इस दौरान पूरी घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड किया गया, जो बाद में सोशल मीडिया पर सामने आया।
वीडियो वायरल होने के बाद मामला तेजी से चर्चा में आ गया। लोगों ने इस घटना पर नाराजगी जताते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
हालांकि, घटना से जुड़े सभी तथ्यों और आरोपियों की व्यक्तिगत भूमिका का अंतिम निर्धारण पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही होगा।
🐀 Jhansi Police File Case Over Rat Death Jhansi police booked four men under BNS Section 325 for allegedly killing a rat. The bizarre case has sparked widespread social media debate. #Jhansi #UPPolice #AnimalCruelty #News @Uppolice @jhansipolice https://t.co/HsV2lq6mBS
— jarvis ☠️ (@Vishii14) November 1, 2026
वायरल वीडियो का संज्ञान लेने के बाद झांसी की शहर कोतवाली पुलिस ने चार युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया।
मीडिया रिपोर्टों में आरोपियों की पहचान इस प्रकार बताई गई है:
जुनैद कुरैशी
जीशान कुरैशी
आशिक कुरैशी (आसिफ)
शफीक
रिपोर्टों के मुताबिक, चारों आरोपी ओरछा गेट इलाके के रहने वाले हैं।
इस मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 325 के तहत FIR दर्ज की है। टाइम्स ऑफ इंडिया की 1 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, मामले में क्षेत्राधिकारी नगर प्रिया सिंह ने बताया कि जांच जारी है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
Jhansi Rat Burning Case में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
उपलब्ध मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए आरोपियों में शामिल हैं:
जुनैद कुरैशी
आशिक कुरैशी (आसिफ)
शफीक
वहीं, चौथे आरोपी जीशान कुरैशी के फरार होने और पुलिस द्वारा उसकी तलाश किए जाने की जानकारी सामने आई है।
पुलिस वायरल वीडियो और मामले से जुड़े अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच कर रही है। हालांकि, 4 नवंबर 2026 तक चौथे आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर कोई नई स्वतंत्र रूप से पुष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है।
इसलिए फिलहाल यही कहा जा सकता है कि तीन आरोपियों की गिरफ्तारी की खबर है और चौथे की तलाश जारी होने की जानकारी अंतिम उपलब्ध मीडिया अपडेट में दी गई थी।
झांसी के इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 325 लगाई गई है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर इस धारा में क्या प्रावधान है।
BNS की धारा 325 जानवर को मारने, जहर देने, अपंग करने या उसे अनुपयोगी बनाने से संबंधित है।
इस धारा के तहत अपराध साबित होने पर:
अधिकतम पांच साल तक की जेल हो सकती है।
जुर्माना लगाया जा सकता है।
जेल और जुर्माना दोनों की सजा भी हो सकती है।
यह प्रावधान जानवरों के खिलाफ किए गए ऐसे कृत्यों को दंडित करने के लिए है।
हालांकि, FIR दर्ज होना या गिरफ्तारी होना किसी व्यक्ति का अपराध साबित होने के बराबर नहीं है। आरोपियों के खिलाफ आरोपों का अंतिम फैसला न्यायालय में उपलब्ध साक्ष्यों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर होगा।
आजकल सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए लोग तरह-तरह के वीडियो बनाते हैं। लेकिन किसी बेजुबान जीव को नुकसान पहुंचाकर वीडियो बनाना मनोरंजन नहीं, बल्कि गंभीर संवेदनहीनता का मामला है।
झांसी की इस घटना ने एक बार फिर जानवरों के प्रति इंसानों के व्यवहार पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
कई लोगों ने सोशल मीडिया पर इस घटना की निंदा की और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। खास बात यह है कि छोटे जीवों के प्रति क्रूरता को भी गंभीरता से लिया जाना चाहिए।
किसी जानवर का आकार छोटा होने से उसके प्रति की गई हिंसा कम गंभीर नहीं हो जाती। हर जीव के प्रति संवेदनशीलता और जिम्मेदारी जरूरी है।
फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वायरल वीडियो, आरोपियों की भूमिका और घटना से जुड़े अन्य सबूतों की पड़ताल के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
तीन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब चौथे आरोपी जीशान कुरैशी की तलाश और मामले की जांच पर नजर रहेगी।
इस घटना ने यह भी स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है, लेकिन किसी भी मामले में आरोपों की पुष्टि जांच और न्यायालय की प्रक्रिया से ही होती है।
झांसी में जिंदा चूहे को जलाने का कथित मामला पशु क्रूरता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत को सामने लाता है। पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और तीन की गिरफ्तारी की खबर है। अब मामले में आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी।