Yellow alert in Delhi: बढ़ते कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले देखते हुए दिल्‍ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पूरे शहर में Yellow alert जारी कर दिया है। खबरों की माने तों दिल्ली में अब निजी कार्यालय 50 प्रतिशत पर खुलेगें, मॉल और दुकानें ऑड-ईवन के आधार पर खुलेंगी और केवल 20 लोगों के साथ शादियों की अनुमति होगी क्योंकि राजधानी में आज से “येलो अलर्ट” के तहत नए प्रतिबंध लागू होंगे।

ये हैं नए नियम- Yellow alert in Delhi

  1. रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच रात का कर्फ्यू रहेगा।
  2. निजी कार्यालय उन निर्दिष्ट आवश्यक सेवाओं को छोड़कर 50% कर्मचारियों के साथ कार्य करेंगे, जिनमें अस्पताल, मीडिया, बैंक, बीमा कंपनियां और दूरसंचार सेवाएं शामिल हैं।
  3. अधिकतम 20 लोगों के साथ शादियों की अनुमति है और वे केवल घर या अदालत में ही हो सकते हैं। 20 व्यक्ति की सीमा अंतिम संस्कार पर भी लागू होती है।
  4. मॉल और दुकानें ऑड-ईवन के आधार पर सुबह 10 बजे से रात 8 बजे के बीच खुलेंगी। ऑनलाइन डिलीवरी अब तक कोई बयान नहीं आया है यानि ऑनलाइन डिलवरी जारी रहेगी।
  5. सिनेमा, मल्टीप्लेक्स और जिम फिर से बंद रहेंगे।
  6. स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे।
  7. रात 10 बजे रेस्टोरेंट और बार बंद रहेंगे और आधी क्षमता से काम करेंगे।
  8. दिल्ली मेट्रो आधी क्षमता के साथ काम करेगी।
  9. सैलून, नाई की दुकानों और पार्लर को अनुमति दी जाएगी। स्पा और वेलनेस क्लीनिक बंद रहेंगे।
  10. राजनीतिक, धार्मिक, त्योहार से संबंधित समारोहों की अनुमति नहीं होगी। धार्मिक स्थल खुले रह सकते हैं लेकिन आगंतुकों की अनुमति नहीं होगी।
  11. सार्वजनिक पार्क भी खुले रहेंगे, लेकिन पिकनिक या सभा की अनुमति नहीं होगी।

मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार, भारत के ओमाइक्रोन मामले बढ़कर 653 हो गए हैं, महाराष्ट्र और दिल्ली में क्रमशः 167 और 165 की रिपोर्ट है। वहीं कोरोना के मामले भी दिल्‍ली में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं परीक्षा के चलते कई डॉक्‍टर स्‍ट्राइक पर हैं जो आने वाले समय के अच्‍छे संकेत नहीं देते हैं।

यह भी जरूर पढें – Year Ender 2021: भारतीयों ने इस साल Google पर सबसे ज्यादा Search किए गए ये टॉपिक्‍स