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सुप्रीम कोर्ट ने Azam Khan की मांग को किया खारिज, जानिए SC ने क्या कहा!

azam khan

सपा के नेता Azam Khan को सुप्रीम कोर्ट के फैसले गहरा झटका लगा हैं। रामपुर के विधायक Azam Khan द्वारा दी गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा – ऐसा नहीं हैं कि उत्तरप्रदेश में न्याय नहीं मिलता या नहीं मिलेगा। दरअसल आजम खान ने और उनके बेटे ने अपनी याचिका में कहा था कि उनके यूपी की अदालत से जुड़े जितने भी मामले चल रहें हैं, उन सभी मामलों को किसी भी दुसरे राज्य में स्थानांतरित कर दिया जायें। जिसपर कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया हैं। दोनों पिता और बेटे की मांग को नकारते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनको हाइ कोर्ट जाने का निर्देश दिया हैं, और उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई की जायेंगी।

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SC ने कहा कि केस को ट्रांसफऱ करने के लिए चाहिए पुख्ता वजह

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सामजवादी पार्टी के अध्यक्ष अपने वकील कपिल सिब्बल के द्वारा कोर्ट में पेश हुए Azam Khan ने कहा, “मुझे इस राज्य के अंदर न्याय नहीं मिलेगा। आगे खान कहते हैं कि मुझे जबरदस्ती सताया जा रहा है। यह कोई अदालत का जज नहीं हैं, बल्कि सरकार के जैसे राज्य कर रहा है। जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नकारतें हुए पुख्ता वजह की मांग की हैं। साथ ही कहा कि यह एक राज्य के अंदर ही नहीं बल्कि हर जगह स्थिति एक जैसी ही रहेगी। इन बातों को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एसए नजीर की बेंच ने कहा हैं। और बेंच का कहना हैं, “जब हम किसी केस को ट्रांसफर करते हैं तो हमको कोई बड़ी वजहों को देखना होता है। कोर्ट ने आजम खान को इलाहबाद हाईकोर्ट जाने निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि आजम के खिलाफ UP राज्य के अंदर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। जिसमें से हाल ही में एक केस में आजम को दोषी पाए जाने पर उनकी विधानसभा सदस्या भी उनके हाथ से जा चुकी है।

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आजम पर पहले सेक्‍सुअल हैरेशमेंट जैसा केस भी हो चुका है दर्ज

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पहले कुछ दिनों पहले दिसंबर महीने में यूपी की रामपुर पुलिस ने Azam Khan के ऊपर पर कथित रूप से महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला दर्ज किया था। पिछले दिनों azam khan सपा अध्यक्ष उम्मीदवार असिम रजा के लिए प्रचार करने मैदान में उतरे थे। जिसमें आजम ने असिम रजा के पक्ष में उतर कर सभा में एक बयान दिया था। और उनका वह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो में आजम खान को कथित रूप से सुना जा सकता हैं, कि सपा पार्टी ने कभी भी इंसानों को बाँटने की कोशिश नहीं कि हैं। और जो अभी मेरे और आपके साथ हो रहा हैं वह सब गलत हैं।आजम ने कहा, मैं 4 बार मंत्री रह चुका हैं। और अगर मैंने इस तरह सरकार की शक्ति का गलत इस्तेमाल किया होता, तो आज अजन्मे बच्चे अपनी मां से पूछते कि क्या उन्हें जन्म लेने की अनुमति मुझसे मिली है। आजम के इसी बयान को लेकर उनपर मुकदमा दर्ज हुआ है। जिसपर रामपुर की महिलांए गुरुवार की रात गंज थाने पहुंचकर Azam Khan के खिलाफ उनकी टिप्पणी को लेकर शिकायत दर्ज कराई।

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