Madhya Pradesh

MP/State Government Transfer Policy: राज्य में नई तबादला नीति लागू, जानें 15 जून तक कैसे और कितने होंगे तबादले

MP/State Government Transfer Policy

राज्य सरकार की नई तबादला नीति लागू होने के बाद सोमवार (1 जून 2026) से प्रदेशभर में स्थानांतरण (Transfer) की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार ने सभी विभागों को 15 जून 2026 तक स्वैच्छिक (Voluntary) और प्रशासनिक (Administrative) आधार पर तबादले करने की हरी झंडी दे दी है।

सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी निर्देशों के बाद विभिन्न विभागों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। शुरुआती चरण में उन पदों को भरने पर विशेष जोर रहेगा, जो लंबे समय से खाली पड़े हैं। इसके साथ ही अधिसूचित और संवेदनशील क्षेत्रों में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नई तैनाती भी की जाएगी।

किस विभाग में कितने प्रतिशत होंगे तबादले? (Transfer Rules)

विभाग में कुल कर्मचारीअधिकतम तबादले (प्रतिशत में)
200 कर्मचारियों तकअधिकतम 20% तक तबादले
201 से 1000 कर्मचारियों तकअधिकतम 15% तक तबादले
1001 से 2000 कर्मचारियों तकअधिकतम 10% तक तबादले
2000 से अधिक कर्मचारियों परअधिकतम 5% तक तबादले

इन प्रमुख विभागों में प्रक्रिया हुई शुरू

जानकारी के अनुसार, प्रदेश के कई बड़े और महत्वपूर्ण विभागों ने स्थानांतरण की स्क्रूटनी और लिस्टिंग का काम शुरू कर दिया है। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:

  • शिक्षा विभाग (Education)

  • स्वास्थ्य विभाग (Health)

  • राजस्व विभाग (Revenue)

  • पंचायत एवं ग्रामीण विकास

  • नगरीय प्रशासन और पुलिस विभाग

पुलिस विभाग के लिए 5 जून की डेडलाइन

पुलिस मुख्यालय (PHQ) ने भी आरक्षक (Constable) से लेकर उपनिरीक्षक (SI) स्तर तक के तबादले 5 जून 2026 तक करने के सख्त निर्देश दिए हैं। इस आदेश के बाद अब जिलों में पुलिस अधीक्षक (SP) और पुलिस आयुक्त (Police Commissioner) स्तर पर फेरबदल की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है।

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