Agriculture

UP Solar Pump Subsidy 2025: किसानों को मिलेंगे 40,521 सोलर पंप, जानें आवेदन प्रक्रिया

सोलर पंपों

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को सस्ती और लगातार ऊर्जा उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM) योजना के तहत किसानों को 40,521 सोलर पंप सब्सिडी पर उपलब्ध कराएगी।

इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसानों को 15 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन केवल कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट agriculture.up.gov.in पर ही स्वीकार किए जाएंगे।

सरकार का मानना है कि इस पहल से किसानों की सिंचाई लागत कम होगी, फसल उत्पादन बढ़ेगा और डीजल पर निर्भरता घटेगी। सोलर पंपों का चयन ई-लॉटरी सिस्टम के जरिए किया जाएगा, जिससे आवेदन करने वाले हर किसान को समान अवसर मिल सके।

9 तरह के सोलर पंपों पर मिलेगी सब्सिडी

Solar Pump Yojana 2025

योजना के तहत 2 HP से लेकर 10 HP तक के कुल 9 प्रकार के सोलर पंपों पर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से अलग-अलग दरों पर सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी की राशि पंप की क्षमता (HP) और प्रकार के आधार पर तय की गई है।

किन-किन HP के सोलर पंप उपलब्ध होंगे

2 HP पंप पर सब्सिडी

  • 2 HP DC/AC सरफेस पंप

    1. राज्य सरकार: ₹56,737

    2. केंद्र सरकार: ₹41,856

    3. कुल सब्सिडी: ₹98,593

  • 2 HP DC सबमर्सिबल पंप

    1. केंद्र + राज्य सब्सिडी: ₹1,00,215

  • 2 HP AC सबमर्सिबल पंप

    1. कुल सब्सिडी: ₹99,947

3 HP पंप पर सब्सिडी

  • 3 HP DC सबमर्सिबल पंप: ₹1,33,621

  • 3 HP AC सबमर्सिबल पंप: ₹1,32,314

    1. राज्य सरकार का हिस्सा: ₹77,618

    2. केंद्र सरकार का हिस्सा: ₹54,696

5 HP, 7.5 HP और 10 HP पंप

  • 5 HP AC सबमर्सिबल पंप: ₹1,88,038

  • 7.5 HP AC सबमर्सिबल पंप: ₹2,54,983

  • 10 HP AC सबमर्सिबल पंप: ₹2,54,983

इनमें राज्य सरकार की हिस्सेदारी ₹1,40,780 और केंद्र सरकार की हिस्सेदारी ₹1,14,203 होगी।

सरकार का उद्देश्य किसानों को कम लागत पर सिंचाई सुविधा देना और बिजली पर बढ़ते दबाव को कम करना है। आवेदन करते समय किसानों को केवल ₹5,000 की टोकन राशि जमा करनी होगी।

सोलर पंप के लिए आवेदन कैसे करें

कृषि विभाग ने किसानों से समय रहते आवेदन करने की अपील की है। आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार है:

  • किसान agriculture.up.gov.in वेबसाइट पर जाएं

  • “Book Solar Pump for Subsidy” लिंक पर क्लिक करें

  • आवेदन फॉर्म भरने के बाद ₹5,000 टोकन राशि ऑनलाइन जमा करें

  • बुकिंग कन्फर्म होने पर किसान को SMS के जरिए सूचना मिलेगी

  • ई-लॉटरी में चयन होने के बाद शेष राशि ऑनलाइन जमा करनी होगी

बैंक लोन लेने पर ब्याज में राहत

Solar Pump Yojana 2025

यूपी कृषि विभाग के निदेशक डॉ. पंकज कुमार त्रिपाठी के अनुसार, अगर किसान शेष राशि जमा करने के लिए बैंक से लोन लेते हैं, तो उन्हें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) के तहत 6 प्रतिशत तक ब्याज सब्सिडी मिलेगी। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 3-3 प्रतिशत की राहत शामिल है, जिससे किसानों पर वित्तीय बोझ काफी कम होगा।

सोलर पंप के लिए जरूरी नियम और शर्तें

डॉ. त्रिपाठी ने बताया कि हर पंप के लिए बोरवेल का साइज तय किया गया है:

  • 2 HP के लिए 4-इंच बोरवेल

  • 3 HP और 5 HP के लिए 6-इंच बोरवेल

  • 7.5 HP और 10 HP के लिए 8-इंच बोरवेल

बोरवेल किसान का खुद का होना जरूरी है। सत्यापन के दौरान अगर बोरवेल नहीं मिला, तो आवेदन रद्द कर दिया जाएगा और जमा की गई टोकन राशि भी जब्त हो सकती है।

इसके अलावा पानी के स्तर की अधिकतम सीमा भी तय की गई है:

Solar Pump Yojana 2025

  • 2 HP सरफेस पंप: 22 फीट

  • 2 HP सबमर्सिबल: 50 फीट

  • 3 HP सबमर्सिबल: 150 फीट

  • 5 HP सबमर्सिबल: 200 फीट

  • 7.5 HP और 10 HP सबमर्सिबल: 300 फीट तक

पोर्टल पर जिलेवार 2 HP और 3 HP पंपों का संयुक्त लक्ष्य दिखेगा, जिससे किसान अपनी जरूरत के अनुसार पंप चुन सकेंगे।

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